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बिलासपुर , 11 जनवरी ! जिला बिलासपुर के अंतर्गत आज बचत भवन में अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें बिलासपुर जिला के छह स्थानों पर नई हिम सुविधा उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन कर्ताओं को कमेटी द्वारा हरी झंडी दी गई। कमेटी ने विकासखंड झण्डूता की ग्राम पंचायत नखलेखा के गांव लुरहाड़-बजौरा वार्ड न0-4 में दी मातला ग्राम सेवा सहकारी सभा पसोल में दी मातला ग्राम सेवा सहकारी सभा पसोल को उचित मुल्य की दुकान चलाने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सलवाड गांव मल्होट वार्ड न0-9 मे मल्होट गांव के संजीव कुमार, विकासखण्ड सदर की ग्राम पंचायत निहारखन वासला के गांव वासला वार्ड न0-5 में दी झंडा ग्राम सेवा सहकारी सभा, विकासखण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत दकड़ी के गांव चुवाडी के वार्ड न0-1 में दी ज्योति कृषि सेवा सहकारी सभा, ग्राम पंचायत बम्म के गांव गलाह के वार्ड न0-4 में दी रवि कृषि सेवा सहकारी सभा पंतेहड़ा व विकासखण्ड श्री नैना देवी जी की ग्राम पंचायत कौलावाला टोबा के गांव झिण्डिया के वार्ड न0-4 में झिण्डियां गांव के केशव को उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त बैठक में विकासखंड घुमारवीं की ग्राम पंचायत गाहर में नई हिम सुविधा उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यह पंचायत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करती है। जिसके तहत इस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। जल्द ही इस उचित मुल्य की दुकान को चलाने के लिए आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्र मांगे जाएगें। बैठक में जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी विजेंद्र पठानिया ने अवगत करवाया कि माह अक्तुवर, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 83836.38 क्विंटल खाद्यान्न व 667692 लिटर खाद्य तेल सामग्री विभिन्न श्रेणियों के 1,16,773 राशनकार्ड धारकों 4,33,062 उपभोक्ताओं को 245 हिम सुविधा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए। इस अवधि के दौरान जिला में खाधान्नों के कुल 25 नमूने लिए गए तथा विभिन्न विभागीय आदेशों के अन्तर्गत कुल 331 निरीक्षण किए गए। अनियमितता पाए जाने वाले दोषियों से मूल्य 1,14,639 की राशि जुर्माना वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाई गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा माह जनवरी 2023 से समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लाभार्थियों को चावल निःशुल्क व आटा की केवल 1 रुपए 20 पैसे प्रति कि०ग्रा० पिसाई देना तय किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में राशनकार्ड में पंजीकृत समस्त उपभोक्ताओं की ई केवाईसी निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को करवाई जाना अनिवार्य है। जिला में अबतक कुल 61.6 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई केवाईसी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर 241 उचित मूल्य की दुकानों का शोशल ऑडिट किया गया तथा पंचायत स्तर पर 184 उचित मूल्य की दुकानों का सतर्कता समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत मीड-डे-मील प्राथमिक शिक्षा विभाग व आईसीडीएस आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खाद्यान्नों के वितरण की भी पूर्ण समीक्षा की गई। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
बिलासपुर , 11 जनवरी ! जिला बिलासपुर के अंतर्गत आज बचत भवन में अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें बिलासपुर जिला के छह स्थानों पर नई हिम सुविधा उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन कर्ताओं को कमेटी द्वारा हरी झंडी दी गई।
कमेटी ने विकासखंड झण्डूता की ग्राम पंचायत नखलेखा के गांव लुरहाड़-बजौरा वार्ड न0-4 में दी मातला ग्राम सेवा सहकारी सभा पसोल में दी मातला ग्राम सेवा सहकारी सभा पसोल को उचित मुल्य की दुकान चलाने की मंजूरी दी।
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इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सलवाड गांव मल्होट वार्ड न0-9 मे मल्होट गांव के संजीव कुमार, विकासखण्ड सदर की ग्राम पंचायत निहारखन वासला के गांव वासला वार्ड न0-5 में दी झंडा ग्राम सेवा सहकारी सभा, विकासखण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत दकड़ी के गांव चुवाडी के वार्ड न0-1 में दी ज्योति कृषि सेवा सहकारी सभा, ग्राम पंचायत बम्म के गांव गलाह के वार्ड न0-4 में दी रवि कृषि सेवा सहकारी सभा पंतेहड़ा व विकासखण्ड श्री नैना देवी जी की ग्राम पंचायत कौलावाला टोबा के गांव झिण्डिया के वार्ड न0-4 में झिण्डियां गांव के केशव को उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त बैठक में विकासखंड घुमारवीं की ग्राम पंचायत गाहर में नई हिम सुविधा उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यह पंचायत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करती है। जिसके तहत इस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। जल्द ही इस उचित मुल्य की दुकान को चलाने के लिए आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्र मांगे जाएगें।
बैठक में जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी विजेंद्र पठानिया ने अवगत करवाया कि माह अक्तुवर, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 83836.38 क्विंटल खाद्यान्न व 667692 लिटर खाद्य तेल सामग्री विभिन्न श्रेणियों के 1,16,773 राशनकार्ड धारकों 4,33,062 उपभोक्ताओं को 245 हिम सुविधा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किए गए।
इस अवधि के दौरान जिला में खाधान्नों के कुल 25 नमूने लिए गए तथा विभिन्न विभागीय आदेशों के अन्तर्गत कुल 331 निरीक्षण किए गए। अनियमितता पाए जाने वाले दोषियों से मूल्य 1,14,639 की राशि जुर्माना वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाई गई। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा माह जनवरी 2023 से समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लाभार्थियों को चावल निःशुल्क व आटा की केवल 1 रुपए 20 पैसे प्रति कि०ग्रा० पिसाई देना तय किया गया है।
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में राशनकार्ड में पंजीकृत समस्त उपभोक्ताओं की ई केवाईसी निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सभी उपभोक्ताओं को करवाई जाना अनिवार्य है। जिला में अबतक कुल 61.6 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई केवाईसी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर 241 उचित मूल्य की दुकानों का शोशल ऑडिट किया गया तथा पंचायत स्तर पर 184 उचित मूल्य की दुकानों का सतर्कता समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत मीड-डे-मील प्राथमिक शिक्षा विभाग व आईसीडीएस आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खाद्यान्नों के वितरण की भी पूर्ण समीक्षा की गई।
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