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कुल्लू । लॉकडाउन के कारण जिला कुल्लू में दो महीनों से बंद पड़े सैलून एवं बार्बर शॉप को कर्फ्यू ढील के दौरान सोमवार से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इन दुकानों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतनी होगी तथा इनमें पर्याप्त प्रबंध करने होंगे।उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा ने इस बारे में रविवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि अभी फिलहाल केवल बाल काटने की अनुमति दी गई है। शेविंग, थ्रेडिंग और अन्य कार्यों पर पाबंदी रहेगी। सभी ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। हेयर काटने वालों के लिए मास्क, दस्ताने और टोपी पहनना अनिवार्य किया है। साबुन और पानी से साफ करने के बाद इन्हें अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें। हेयर ड्रायर, ट्रिमर इत्यादि जिन उपकरणों को साफ नहीं किया जा सकता है, उनका प्रयोग न करें। कहा कि हर सैलून व बार्बर की दुकान और इसके प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही ग्राहक अंदर जा सकेगा। प्रत्येक ग्राहक की एक रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य होगी। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सैलून मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुल्लू । लॉकडाउन के कारण जिला कुल्लू में दो महीनों से बंद पड़े सैलून एवं बार्बर शॉप को कर्फ्यू ढील के दौरान सोमवार से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इन दुकानों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतनी होगी तथा इनमें पर्याप्त प्रबंध करने होंगे।उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा ने इस बारे में रविवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि अभी फिलहाल केवल बाल काटने की अनुमति दी गई है। शेविंग, थ्रेडिंग और अन्य कार्यों पर पाबंदी रहेगी।
सभी ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। हेयर काटने वालों के लिए मास्क, दस्ताने और टोपी पहनना अनिवार्य किया है। साबुन और पानी से साफ करने के बाद इन्हें अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से साफ करें। हेयर ड्रायर, ट्रिमर इत्यादि जिन उपकरणों को साफ नहीं किया जा सकता है, उनका प्रयोग न करें। कहा कि हर सैलून व बार्बर की दुकान और इसके प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही ग्राहक अंदर जा सकेगा। प्रत्येक ग्राहक की एक रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य होगी। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सैलून मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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