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चम्बा ! घोल्टी और राजनगर में पुरुष व महिला के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन ने एहतियाती तौर पर उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित कर दिया गया है। उपमंडल अधिकारी (ना.) ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत घोल्टी के तहत वार्ड नंबर एक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर के 100 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन, जबकि शेष पूरे वार्ड नंबर एक घोल्टी को बफर जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत राजनगर में कोरोना संक्रमित पाई गई महिला के घर के 200 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जॉन और शेष वार्ड नंबर पांच, राजनगर को बफर जॉन घोषित किया गया है।
चम्बा ! घोल्टी और राजनगर में पुरुष व महिला के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन ने एहतियाती तौर पर उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट और बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
उपमंडल अधिकारी (ना.) ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत घोल्टी के तहत वार्ड नंबर एक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के घर के 100 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन, जबकि शेष पूरे वार्ड नंबर एक घोल्टी को बफर जोन घोषित किया है।
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इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत राजनगर में कोरोना संक्रमित पाई गई महिला के घर के 200 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जॉन और शेष वार्ड नंबर पांच, राजनगर को बफर जॉन घोषित किया गया है।
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