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चंबा ! चंबा जिला के विकासखंड तीसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सनवाल की प्रधान धन्नी को अनियमितताओं के आरोप में उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधान के विरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए हैं। उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में प्रधान को यह कहा गया है कि इससे पूर्व की उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145 (1) ग व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज्य (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए पंचायत प्रधान नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर खंड विकास अधिकारी तीसा के माध्यम से अपना जवाब प्रेषित करें। तय अवधि में जवाब प्राप्त ना होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और मामले में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चंबा ! चंबा जिला के विकासखंड तीसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सनवाल की प्रधान धन्नी को अनियमितताओं के आरोप में उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
प्रधान के विरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए हैं।
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उपायुक्त द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में प्रधान को यह कहा गया है कि इससे पूर्व की उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 145 (1) ग व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज्य (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाए पंचायत प्रधान नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर खंड विकास अधिकारी तीसा के माध्यम से अपना जवाब प्रेषित करें।
तय अवधि में जवाब प्राप्त ना होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और मामले में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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