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शिमला ! राज्य परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में 60 प्रतिशत यात्रियों द्वारा यात्रा की शर्ताें में ढील देने का फैसला लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी रखनी आवश्यक होगी तथा किसी भी यात्री को बस में खड़े रह कर यात्रा की अनुमति प्रदान नही की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि 60 प्रतिशत यात्रियों की यात्रा से सम्बन्धित शर्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें विभाग द्वारा 30 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ही लागू रहेगी। इस तरह प्रदेश सरकार ने आज से सभी यात्री परिवहन बस सेवाओं में पूरी सीटों की क्षमता तक सवारियां बिठाने की अनुमति दे दी है। सभी परिचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि 37 सीटर बस में अधिकतम 37 सवारियां तथा 30 सीटर में अधिकतम 30 सवारियां ही बिठाई जाएं। ना ही कोई अतिरिक्त सवारी बिठाई जाए और ना कोई खड़ा हो कर यात्रा करे।
शिमला ! राज्य परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में 60 प्रतिशत यात्रियों द्वारा यात्रा की शर्ताें में ढील देने का फैसला लिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी रखनी आवश्यक होगी तथा किसी भी यात्री को बस में खड़े रह कर यात्रा की अनुमति प्रदान नही की जाएगी।
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प्रवक्ता ने बताया कि 60 प्रतिशत यात्रियों की यात्रा से सम्बन्धित शर्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें विभाग द्वारा 30 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ही लागू रहेगी।
इस तरह प्रदेश सरकार ने आज से सभी यात्री परिवहन बस सेवाओं में पूरी सीटों की क्षमता तक सवारियां बिठाने की अनुमति दे दी है।
सभी परिचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि 37 सीटर बस में अधिकतम 37 सवारियां तथा 30 सीटर में अधिकतम 30 सवारियां ही बिठाई जाएं। ना ही कोई अतिरिक्त सवारी बिठाई जाए और ना कोई खड़ा हो कर यात्रा करे।
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