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सुन्नी ! कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए विद्युत उप मण्डल सुन्नी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 15 अप्रैल 2020 तक बिना अधिभार बिल जमा करवाने की छूट दी गई है। विद्युत उप मण्डल सुन्नी के सहायक अभियंता योगेश कुमार ने सूचना देते हुए बताया कि उप मण्डल सुन्नी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता बिजली का बिल 15 अप्रैल तक बिना अधिभार जमा करवा सकते हैं। उपभोक्ता विद्युत संबंधित शिकायत या अन्य जानकारी के लिए दूरभाष 0177 2786638 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बिलों का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से करने की अपील करते हुए कहा कि लोग अनावश्यक कार्यालय में आने से बचे तथा कोरोनावायरस को फैलने से रोकने में सहयोग करें।
सुन्नी ! कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को ध्यान में रखते हुए विद्युत उप मण्डल सुन्नी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 15 अप्रैल 2020 तक बिना अधिभार बिल जमा करवाने की छूट दी गई है। विद्युत उप मण्डल सुन्नी के सहायक अभियंता योगेश कुमार ने सूचना देते हुए बताया कि उप मण्डल सुन्नी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता बिजली का बिल 15 अप्रैल तक बिना अधिभार जमा करवा सकते हैं।
उपभोक्ता विद्युत संबंधित शिकायत या अन्य जानकारी के लिए दूरभाष 0177 2786638 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बिलों का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से करने की अपील करते हुए कहा कि लोग अनावश्यक कार्यालय में आने से बचे तथा कोरोनावायरस को फैलने से रोकने में सहयोग करें।
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