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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मनाए जा रहे बाबा बालक नाथ जी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सम्भावित अत्याधिक संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना तलाई क्षेत्र में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा जारी करता हूं। उन्होंने कहा कि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र/पुलिस बल कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मनाए जा रहे बाबा बालक नाथ जी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सम्भावित अत्याधिक संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना तलाई क्षेत्र में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा जारी करता हूं। उन्होंने कहा कि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र/पुलिस बल कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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