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सिरमौर ! राजगढ शहर मे ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नया प्लान तैयार किया गया है इस प्लान को लागू करने के लिए स्थानीय पुलिस ने भी कार्य आरंभ कर दिया है ताकि शहर मे वाहनो की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके उपायुक्त सिरमौर डा0 आर के परुथी ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये है। जारी किये गये नये आदेशो के तहत अब नए बस अड्डे से पैट्रोल पम्प तक दस पिकअप सड़क निचले किनारे पर खड़ी की जा सकेंगी। वहां से ऊपर विश्राम गृह तक छोटे ट्रक व गैस एजेंसी के पास एक ट्रक खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। नए बस अड्डे से सब्जी मंडी तक कोई वाहन खड़े नहीं किए जा सकते है। सब्जी मंडी से आगे कोर्ट तक कोई वाहन अब खड़े नहीं हो सकेंगे। कोर्ट के आगे से अस्पताल के गेट तक एक तरफ कारें व मोटरसाइकिल खड़े किए जा सकते है। हाब्बन रोड में वहां से आगे शिव मंदिर तक पहाड़ी की तरफ जहां स्थान हो बड़े वाहन खड़े किए जा सकते है। खैरी चौक में टिक्कर चौक व स्टेट बैंक के मध्य निजी छोटे वाहन कुछ समय तक खड़ी किए जा सकते है। जबकि स्टेट बैंक से आगे पुलिस की गुमटी तक कुछ समय के लिए ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। गुमटी के पास एक बस मात्र सवारियां उतारने चढ़ाने तक खड़ी की जा सकती है। शर्मा स्वीट से यूको बैंक तक कोई भी वाहन खड़ा नहीं किया जा सकता है। तरुण साहनी की दुकान से आगे चंदेल कम्प्लेक्स तक एक पिकअप जहां जगह हो खड़ी की जा सकती है। चंदेल कम्प्लेक्स से आगे शिव मंदिर तक एक तरफ वाहन खड़े किए जा सकेंगे। शिरगुल मंदिर से आगे एक तरफ पिकअप व ट्रक जहां स्थान हो खड़े किए जा सकते है। इन स्थानों पर एक अक्टूबर से 15 मार्च तक सांय छः बजे से साढ़े आठ बजे तक व 16 मार्च से तीस सितम्बर तक रात्रि आठ बजे से प्रातः साढ़े आठ बजे तक सामान उतारने व चढ़ाने के लिए तर्क खड़े किए जा सकते है। इस आदेश को लागू करने के लिए थाना प्रभारी बलदेव ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस दल ने सोमवार को लोगों को जागरूक किया व सड़क पर रखे सामान को हटवाया। लोगों ने यद्यपि इस आदेश की सराहना की लेकिन हाब्बन मार्ग में सब्जी मंडी से कोर्ट तक जगह खुली है, वहां एक तरफ छोटे वाहन खड़े किए जा सकते है वहां जगह न देना उचित नहीं है।।
सिरमौर ! राजगढ शहर मे ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नया प्लान तैयार किया गया है इस प्लान को लागू करने के लिए स्थानीय पुलिस ने भी कार्य आरंभ कर दिया है ताकि शहर मे वाहनो की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके उपायुक्त सिरमौर डा0 आर के परुथी ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये है। जारी किये गये नये आदेशो के तहत अब नए बस अड्डे से पैट्रोल पम्प तक दस पिकअप सड़क निचले किनारे पर खड़ी की जा सकेंगी। वहां से ऊपर विश्राम गृह तक छोटे ट्रक व गैस एजेंसी के पास एक ट्रक खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। नए बस अड्डे से सब्जी मंडी तक कोई वाहन खड़े नहीं किए जा सकते है। सब्जी मंडी से आगे कोर्ट तक कोई वाहन अब खड़े नहीं हो सकेंगे। कोर्ट के आगे से अस्पताल के गेट तक एक तरफ कारें व मोटरसाइकिल खड़े किए जा सकते है।
हाब्बन रोड में वहां से आगे शिव मंदिर तक पहाड़ी की तरफ जहां स्थान हो बड़े वाहन खड़े किए जा सकते है। खैरी चौक में टिक्कर चौक व स्टेट बैंक के मध्य निजी छोटे वाहन कुछ समय तक खड़ी किए जा सकते है। जबकि स्टेट बैंक से आगे पुलिस की गुमटी तक कुछ समय के लिए ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। गुमटी के पास एक बस मात्र सवारियां उतारने चढ़ाने तक खड़ी की जा सकती है। शर्मा स्वीट से यूको बैंक तक कोई भी वाहन खड़ा नहीं किया जा सकता है। तरुण साहनी की दुकान से आगे चंदेल कम्प्लेक्स तक एक पिकअप जहां जगह हो खड़ी की जा सकती है। चंदेल कम्प्लेक्स से आगे शिव मंदिर तक एक तरफ वाहन खड़े किए जा सकेंगे। शिरगुल मंदिर से आगे एक तरफ पिकअप व ट्रक जहां स्थान हो खड़े किए जा सकते है। इन स्थानों पर एक अक्टूबर से 15 मार्च तक सांय छः बजे से साढ़े आठ बजे तक व 16 मार्च से तीस सितम्बर तक रात्रि आठ बजे से प्रातः साढ़े आठ बजे तक सामान उतारने व चढ़ाने के लिए तर्क खड़े किए जा सकते है। इस आदेश को लागू करने के लिए थाना प्रभारी बलदेव ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस दल ने सोमवार को लोगों को जागरूक किया व सड़क पर रखे सामान को हटवाया। लोगों ने यद्यपि इस आदेश की सराहना की लेकिन हाब्बन मार्ग में सब्जी मंडी से कोर्ट तक जगह खुली है, वहां एक तरफ छोटे वाहन खड़े किए जा सकते है वहां जगह न देना उचित नहीं है।।
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