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चम्बा ! उपायुक्त राज्य कर व आबकारी चंबा कंवर शाह देव कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कर निर्धारण में राहत देने के लिए स्वर्ण जयंती सदभावना योजना को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार इस योजना को 7 जून, 2023 तक जारी रखने के बजाय अब 3 जून 2023 तक ही जारी रखा जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के व्यापारियों को जिनका कर निर्धारण लम्बित है, को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 2017 से पहले पंजीकृत व्यापारी जिनका कर निर्धारण नहीं हुआ है उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अन्तर्गत जिन व्यापारियों ने मासिक/ त्रैमासिक विवरणी ( रिटर्न) समय पर जमा करवा दी है व कर भी समय पर जमा करवाया है, उनका कर निर्धारण बिना किसी शुल्क ( सेटलमेंट फीस) के किया जाएगा। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने विवरणी ( रिटर्न) समय पर जमा नहीं करवाई है परन्तु कर समय पर जमा करवाया है उन करदाताओं से कर का 10 प्रतिशत सेटलमेंट फीस वसूल की जाएगी तथा जिन व्यापारियों ने न तो समय पर विवरणी और न ही कर जमा करवाया है उनसे 110 प्रतिशत सेटलमेंट फीस वसूल की जाएगी। यह योजना 3 जून, 2023 तक ही लागू रहेगी। कंवर शाह देव ने समस्त करदाताओं से यह आग्रह किया है कि वे 3 जून, 2023 से पहले, अपने सम्बन्धित राज्य कर व आबकारी विभाग के वृत कार्यालय में जाकर अपने लम्बित कर का निर्धारण करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा ! उपायुक्त राज्य कर व आबकारी चंबा कंवर शाह देव कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में व्यापारियों के कर निर्धारण में राहत देने के लिए स्वर्ण जयंती सदभावना योजना को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि जारी आदेशों के अनुसार इस योजना को 7 जून, 2023 तक जारी रखने के बजाय अब 3 जून 2023 तक ही जारी रखा जाएगा।
इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के व्यापारियों को जिनका कर निर्धारण लम्बित है, को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 2017 से पहले पंजीकृत व्यापारी जिनका कर निर्धारण नहीं हुआ है उनको लाभ प्रदान किया जाएगा।
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इसके अन्तर्गत जिन व्यापारियों ने मासिक/ त्रैमासिक विवरणी ( रिटर्न) समय पर जमा करवा दी है व कर भी समय पर जमा करवाया है, उनका कर निर्धारण बिना किसी शुल्क ( सेटलमेंट फीस) के किया जाएगा। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने विवरणी ( रिटर्न) समय पर जमा नहीं करवाई है परन्तु कर समय पर जमा करवाया है उन करदाताओं से कर का 10 प्रतिशत सेटलमेंट फीस वसूल की जाएगी तथा जिन व्यापारियों ने न तो समय पर विवरणी और न ही कर जमा करवाया है उनसे 110 प्रतिशत सेटलमेंट फीस वसूल की जाएगी। यह योजना 3 जून, 2023 तक ही लागू रहेगी।
कंवर शाह देव ने समस्त करदाताओं से यह आग्रह किया है कि वे 3 जून, 2023 से पहले, अपने सम्बन्धित राज्य कर व आबकारी विभाग के वृत कार्यालय में जाकर अपने लम्बित कर का निर्धारण करवाकर इस योजना का लाभ उठाएं।
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