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चंबा ! उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने आदेश जारी करते हुए जिले में अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक सैर करने वालों पर लागू नहीं होगा। उन्हें इसमें छूट दी गई है। आदेश में यह भी व्यवस्था भी की गई है कि जिला के भीतर आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता अब नहीं होगी। बाहरी राज्य का वह व्यक्ति जो वन वे ट्रिप में जिला से बाहर जाना चाहता है उसे भी किसी पास की अवस्था नहीं रहेगी। चंबा जिला से राउंडट्रिप मूवमेंट के आधार पर चंबा जिला से बाहर अन्य राज्य जाने वालों के लिए पास आवश्यक रहेगा जिसे www.covid19epass.hp.gov.in लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए भी किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। बाहरी राज्यों से चंबा आने वालों के लिए पास की आवश्यकता रहेगी। इसी तरह रेल या हवाई यात्रा से आने वाले व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही चंबा जिला में प्रवेश मिलेगा। पर्यटकों के लिए भी जिला में प्रवेश बंद रहेगा। चंबा जिला के बाहर यदि कोई व्यक्ति 48 घंटों की छोटी अवधि के लिए जाता है और वापसी पर उसमें जांच के बाद कोई लक्षण नहीं पाए जाते तो उसे क्वॉरेंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा की अवधि होने पर उसे 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा और उसकी निगरानी पंच अस्त्र मैकेनिज्म के तहत की जाएगी। अगले 14 दिन भी उसकी निगरानी की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि उसमें कोई लक्षण पैदा तो नहीं हुए हैं। अंतरराज्यीय बैरियर से रोज अथवा सप्ताहांत में मूवमेंट वाले को संबंधित एसडीएम से पास लेना होगा। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व की भांति घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क या फेस कवर होना अत्यंत आवश्यक होगा और अन्य एहतियातों का पालन भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। अति आवश्यक ना होने के अलावा 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गम्भीर रोग से ग्रसितों व गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वे केवल मेडिकल एमर्जेंसी या अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं । यह आदेश 30 जून तक या उससे पूर्व आदेश में कोई बदलाव होने तक लागू रहेगा।
चंबा ! उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने आदेश जारी करते हुए जिले में अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
इस आदेश के तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक सैर करने वालों पर लागू नहीं होगा। उन्हें इसमें छूट दी गई है।
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आदेश में यह भी व्यवस्था भी की गई है कि जिला के भीतर आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता अब नहीं होगी। बाहरी राज्य का वह व्यक्ति जो वन वे ट्रिप में जिला से बाहर जाना चाहता है उसे भी किसी पास की अवस्था नहीं रहेगी।
चंबा जिला से राउंडट्रिप मूवमेंट के आधार पर चंबा जिला से बाहर अन्य राज्य जाने वालों के लिए पास आवश्यक रहेगा जिसे www.covid19epass.hp.gov.in लिंक पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए भी किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। बाहरी राज्यों से चंबा आने वालों के लिए पास की आवश्यकता रहेगी। इसी तरह रेल या हवाई यात्रा से आने वाले व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही चंबा जिला में प्रवेश मिलेगा।
पर्यटकों के लिए भी जिला में प्रवेश बंद रहेगा। चंबा जिला के बाहर यदि कोई व्यक्ति 48 घंटों की छोटी अवधि के लिए जाता है और वापसी पर उसमें जांच के बाद कोई लक्षण नहीं पाए जाते तो उसे क्वॉरेंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा की अवधि होने पर उसे 14 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन किया जाएगा और उसकी निगरानी पंच अस्त्र मैकेनिज्म के तहत की जाएगी।
अगले 14 दिन भी उसकी निगरानी की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि उसमें कोई लक्षण पैदा तो नहीं हुए हैं। अंतरराज्यीय बैरियर से रोज अथवा सप्ताहांत में मूवमेंट वाले को संबंधित एसडीएम से पास लेना होगा। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व की भांति घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क या फेस कवर होना अत्यंत आवश्यक होगा और अन्य एहतियातों का पालन भी सुनिश्चित करना पड़ेगा।
अति आवश्यक ना होने के अलावा 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गम्भीर रोग से ग्रसितों व गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वे केवल मेडिकल एमर्जेंसी या अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं । यह आदेश 30 जून तक या उससे पूर्व आदेश में कोई बदलाव होने तक लागू रहेगा।
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