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चम्बा ,( तीसा ) 26 दिसंबर [ शिवानी ] ! जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आज उपमंडल तीसा की ग्राम पंचायत जसौरगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े। शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य,पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय,राज्य,जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्था के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता की आधारभूत आधार भूमि तैयार करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एफआईआर की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने शिविर में उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग ना कर कानून का सदुपयोग करें।शिविर में प्रधान ग्राम पंचायत जसौरगढ़ इलम नेगी,उप प्रधान कुलदीप सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा ,( तीसा ) 26 दिसंबर [ शिवानी ] ! जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आज उपमंडल तीसा की ग्राम पंचायत जसौरगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े।
शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य,पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।
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उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय,राज्य,जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्था के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता की आधारभूत आधार भूमि तैयार करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एफआईआर की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी।
उन्होंने शिविर में उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग ना कर कानून का सदुपयोग करें।शिविर में प्रधान ग्राम पंचायत जसौरगढ़ इलम नेगी,उप प्रधान कुलदीप सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
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