
- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में कर्फ्यू में अतिरिक्त 2 घंटे की ढील दी गई है, जिसमें अब कर्फ्यू का समय शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं को खोलने तथा बंद करने के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 1 जुलाई, 2020 से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 271 एवं अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।
शिमला ! जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में कर्फ्यू में अतिरिक्त 2 घंटे की ढील दी गई है, जिसमें अब कर्फ्यू का समय शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि दुकानों तथा व्यापारिक संस्थाओं को खोलने तथा बंद करने के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 1 जुलाई, 2020 से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, 271 एवं अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -