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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत निर्देश दिए हैं कि जिला में स्थापित सभी होटल, रेस्तरां, शिक्षण संस्थान तथा उद्योग प्रबन्धन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनके कर्मियों का कार्य पर पुनः लौटने से पूर्व कोरोना वायरस संक्रमण के लिए परीक्षण करवाया जाए। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के सभी प्राथमिक सम्पर्क भी अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस संक्रमण परीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। यदि किसी कर्मी में फ्लू इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं तो इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। आदेशों के अनुसार यदि स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर कोई व्यक्ति परीक्षण के लिए नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। इन आदेशों की अवहेलना पर महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा अन्य उपयुक्त विधि प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत निर्देश दिए हैं कि जिला में स्थापित सभी होटल, रेस्तरां, शिक्षण संस्थान तथा उद्योग प्रबन्धन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनके कर्मियों का कार्य पर पुनः लौटने से पूर्व कोरोना वायरस संक्रमण के लिए परीक्षण करवाया जाए। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के सभी प्राथमिक सम्पर्क भी अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस संक्रमण परीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। यदि किसी कर्मी में फ्लू इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं तो इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा।
आदेशों के अनुसार यदि स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर कोई व्यक्ति परीक्षण के लिए नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। इन आदेशों की अवहेलना पर महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा अन्य उपयुक्त विधि प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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