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खाद्य ! नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आज जिला के सोलन शहर, धर्मपुर, परवाणू, अर्की एवं नालागढ़ की 28 दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह जानकारी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने आज यहां दी। मिलाप शांडिल ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की उपलब्धता एवं इनके दरें जांची गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तुएं घोषित कर इन्हें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 एवं हिमचल प्रदेश मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 की अनुसूचियों में शामिल करने के कारण ये निरीक्षण किए गए है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कोई भी व्यापारी निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य लेता हुआ नहीं पाया गया। उन्हांेने सभी व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर के लिए तय लाभांश के अनुसार ही दरें वसूल करें। मिलाप शांडिल ने कहा कि थोक व्यापारी के लिए लाभांश 5 प्रतिशत व परचून व्यापारी के लिए लाभांश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यापारी इन वस्तुओं की उपलब्ध स्टॉक सूची तथा मूल्य सूची सहज दृश्य स्थान पर लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण अभियान के दौरान जिला के निरीक्षक, अरूण ठाकुर, गिरीश, सुनील, धर्मेश तथा कमल कांत भी उपस्थित रहे।
खाद्य ! नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आज जिला के सोलन शहर, धर्मपुर, परवाणू, अर्की एवं नालागढ़ की 28 दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह जानकारी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने आज यहां दी।
मिलाप शांडिल ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की उपलब्धता एवं इनके दरें जांची गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तुएं घोषित कर इन्हें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 एवं हिमचल प्रदेश मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 की अनुसूचियों में शामिल करने के कारण ये निरीक्षण किए गए है।
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उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कोई भी व्यापारी निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य लेता हुआ नहीं पाया गया। उन्हांेने सभी व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर के लिए तय लाभांश के अनुसार ही दरें वसूल करें।
मिलाप शांडिल ने कहा कि थोक व्यापारी के लिए लाभांश 5 प्रतिशत व परचून व्यापारी के लिए लाभांश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यापारी इन वस्तुओं की उपलब्ध स्टॉक सूची तथा मूल्य सूची सहज दृश्य स्थान पर लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जो व्यापारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण अभियान के दौरान जिला के निरीक्षक, अरूण ठाकुर, गिरीश, सुनील, धर्मेश तथा कमल कांत भी उपस्थित रहे।
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