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हिमाचल ! कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को सशर्त हिमाचल के आने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार के आदेशों के मुताबिक हिमाचल आने वाले सभी पर्यटकों के पास कोविड-टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी किया गया है। प्रत्येक पर्यटक के पास 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। ये टेस्ट रिपोर्ट आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब से होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट साथ होने के बाद पर्यटकों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं रहेगी। हिमाचल आने वाले पर्यटकों को कम से कम पांच दिन की बुकिंग करके आना जरूरी होगा। उन्हें ई-कोविड पास के जरिए अपने रजिस्टर्ड करवाना होगा। प्रधान सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधीकरण ओंकार शर्मा ने बताया कि अनलॉक -2 की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पर्यटकों को कुछ शर्तां के साथ आने की छूट दी है। पर्यटकों के पास कोविड-टेस्ट रिपोर्ट का होना जरूरी किया गया है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन पर्यटन विभाग अलग से जारी करेगा। प्रदेश में अनलॉक- 2 में मंदिर, धार्मिक स्थल भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी के तहत खुल सकेंगे। जारी आदेशों अनुसार भाषा एवं संस्कृति विभाग की गाइडलाइन की पूरी सुनिश्चिता के बाद ही मंदिर आदि खोले जा सकेंगे। इसके अलावा पर्यटन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार टूरिज्म यूनिट भी खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट व ढाबा भी पहले की तरह 60 फीसदी बैठक की क्षमता के तहत संचालित किए जा सकेंगे। सशर्त अनुमति के तहत अब अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद लोगों की आवाजाही हो सकेगी, जिसकी ऑनलाइन ही मॉनीटरिंग होगी। यानि उसमें आवाजाही करने वाले की ट्रैवल हिस्ट्री सहित अन्य बातों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक-2 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में इसका उल्लेख किया गया है। टूरिज्म विभाग की गाइडलाइन की अनुपालना जरूरी होगी। राज्य में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को खोलने का निर्णय भी लिया है, साथ ही 15 जुलाई से स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों और व्यापारियों की तय मापदंडों के आधार पर आवाजाही होगी। इसके अलावा बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट बैन रहेगी। टैक्सी संबंधित डीसी की अनुमति से चल सकेंगी। प्रदेश में टैक्सी व निजी वाहन तय समय में ही चल सकेंगे। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब कोविड पास की जगह अब कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर (http://covid19epass.hp.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
हिमाचल ! कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को सशर्त हिमाचल के आने की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार के आदेशों के मुताबिक हिमाचल आने वाले सभी पर्यटकों के पास कोविड-टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी किया गया है। प्रत्येक पर्यटक के पास 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। ये टेस्ट रिपोर्ट आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लैब से होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट साथ होने के बाद पर्यटकों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं रहेगी।
हिमाचल आने वाले पर्यटकों को कम से कम पांच दिन की बुकिंग करके आना जरूरी होगा। उन्हें ई-कोविड पास के जरिए अपने रजिस्टर्ड करवाना होगा। प्रधान सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्राधीकरण ओंकार शर्मा ने बताया कि अनलॉक -2 की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पर्यटकों को कुछ शर्तां के साथ आने की छूट दी है। पर्यटकों के पास कोविड-टेस्ट रिपोर्ट का होना जरूरी किया गया है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन पर्यटन विभाग अलग से जारी करेगा।
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प्रदेश में अनलॉक- 2 में मंदिर, धार्मिक स्थल भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी के तहत खुल सकेंगे। जारी आदेशों अनुसार भाषा एवं संस्कृति विभाग की गाइडलाइन की पूरी सुनिश्चिता के बाद ही मंदिर आदि खोले जा सकेंगे। इसके अलावा पर्यटन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार टूरिज्म यूनिट भी खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट व ढाबा भी पहले की तरह 60 फीसदी बैठक की क्षमता के तहत संचालित किए जा सकेंगे।
सशर्त अनुमति के तहत अब अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद लोगों की आवाजाही हो सकेगी, जिसकी ऑनलाइन ही मॉनीटरिंग होगी। यानि उसमें आवाजाही करने वाले की ट्रैवल हिस्ट्री सहित अन्य बातों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक-2 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में इसका उल्लेख किया गया है।
टूरिज्म विभाग की गाइडलाइन की अनुपालना जरूरी होगी। राज्य में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए चिकित्सा कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को खोलने का निर्णय भी लिया है, साथ ही 15 जुलाई से स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी।
औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों और व्यापारियों की तय मापदंडों के आधार पर आवाजाही होगी। इसके अलावा बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट बैन रहेगी। टैक्सी संबंधित डीसी की अनुमति से चल सकेंगी। प्रदेश में टैक्सी व निजी वाहन तय समय में ही चल सकेंगे।
बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब कोविड पास की जगह अब कोविड ई-पास सॉफ्टवेयर (http://covid19epass.hp.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
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