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भरमौर ! जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में उपमंडल अधिकारी नागरिक मनीष सोनी ने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भरमौर के प्रमुख मंदिरों में भी आगामी आदेशों तक नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19 ) के संक्रमण से बचने के लिए धार्मिक अनुष्ठान नवाला, मेले, त्योहारों, प्रतियोगिताओं, जुलूस रैलियों और अन्य आयोजनों जिसमें सामूहिक रूप से लोगों का जमावड़ा होता है पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ! उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन का करना अगर अति आवश्यक हो तो आयोजन करने से पूर्व संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी ! आयोजन स्थल पर कोरोना कोविड-19 से बचाव हेतु पूर्णता सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा सभी जरूरी उपायों जैसे हाथ धोने, सफाई के सभी जरूरी प्रबंध आयोजकों के द्वारा करने होंगे तथा सरकार द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा| उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ! उन्होंने कहा कि संपूर्ण जिले में 31 मार्च 2020 तक सभी लंगर व भंडारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा ! सभी ढाबाों, बारों, भोजनालय, रेस्ताराओ होटलों में सभी यात्रियों ग्राहकों हेतु हाथ धोने एवं सफाई हेतु पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए. खाना बनाने व परोसने वाले व्यक्ति मास्क प्रयोग में लाएंगे और सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था रखेंगे| उपमंडला अधिकारी नागरिक भरमौर ने होटल व्यवसायियों व होमस्टे संचालकों को भी निर्देश जारी किए हैं कि उनके होटल व होमस्टे में रहने वाले लोगों की पूर्ण जानकारी रखें और प्रशासन को भी अवगत करवाएं| उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदा विभाग भीलोगों को सोशल मीडिया के द्वाराप्रचार प्रसार करके जागरूक कर रहा है ! खंड विकास अधिकारी भरमौर महेंद्र राज ने भी पंचायत सचिवों तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक को आदेश दिए है कि वह अपनी पंचायत घरों में हाथ धोने की व्यवस्था साबुन हैंड वॉश सैनिटाइजर का प्रयोग करें ! इसके साथ उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सलाह द्वारा जागरूक करें !
भरमौर ! जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में उपमंडल अधिकारी नागरिक मनीष सोनी ने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भरमौर के प्रमुख मंदिरों में भी आगामी आदेशों तक नोवल कोरोना वायरस (कोविड 19 ) के संक्रमण से बचने के लिए धार्मिक अनुष्ठान नवाला, मेले, त्योहारों, प्रतियोगिताओं, जुलूस रैलियों और अन्य आयोजनों जिसमें सामूहिक रूप से लोगों का जमावड़ा होता है पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है !
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन का करना अगर अति आवश्यक हो तो आयोजन करने से पूर्व संपूर्ण जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी ! आयोजन स्थल पर कोरोना कोविड-19 से बचाव हेतु पूर्णता सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा सभी जरूरी उपायों जैसे हाथ धोने, सफाई के सभी जरूरी प्रबंध आयोजकों के द्वारा करने होंगे तथा सरकार द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा| उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ! उन्होंने कहा कि संपूर्ण जिले में 31 मार्च 2020 तक सभी लंगर व भंडारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा !
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सभी ढाबाों, बारों, भोजनालय, रेस्ताराओ होटलों में सभी यात्रियों ग्राहकों हेतु हाथ धोने एवं सफाई हेतु पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए. खाना बनाने व परोसने वाले व्यक्ति मास्क प्रयोग में लाएंगे और सफाई की पूर्ण रूप से व्यवस्था रखेंगे| उपमंडला अधिकारी नागरिक भरमौर ने होटल व्यवसायियों व होमस्टे संचालकों को भी निर्देश जारी किए हैं कि उनके होटल व होमस्टे में रहने वाले लोगों की पूर्ण जानकारी रखें और प्रशासन को भी अवगत करवाएं| उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदा विभाग भीलोगों को सोशल मीडिया के द्वाराप्रचार प्रसार करके जागरूक कर रहा है !
खंड विकास अधिकारी भरमौर महेंद्र राज ने भी पंचायत सचिवों तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक को आदेश दिए है कि वह अपनी पंचायत घरों में हाथ धोने की व्यवस्था साबुन हैंड वॉश सैनिटाइजर का प्रयोग करें !
इसके साथ उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सलाह द्वारा जागरूक करें !
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