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शिमला ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नगर परिषदों अथवा नगर पंचायतों के सभी शहरी स्थानीय निकायों, जहां 10 जनवरी, 2021 को चुनाव आयोजित होंगे के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में 10 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा इन क्षेत्रों में स्थापित दुकानें इस दिन बन्द रहेंगी। यह दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए वेतनिक अवकाश होगा। जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों मंे कार्य कर रहे हैं और शहरी स्थानीय निकायों में मतदान करने का अधिकार है, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा कर्मचारी ने वास्तव में मतदान किया है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
शिमला ! राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नगर परिषदों अथवा नगर पंचायतों के सभी शहरी स्थानीय निकायों, जहां 10 जनवरी, 2021 को चुनाव आयोजित होंगे के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में 10 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा इन क्षेत्रों में स्थापित दुकानें इस दिन बन्द रहेंगी। यह दैनिकभोगी कर्मचारियों के लिए वेतनिक अवकाश होगा।
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जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों मंे कार्य कर रहे हैं और शहरी स्थानीय निकायों में मतदान करने का अधिकार है, उनको सम्बन्धित अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा कर्मचारी ने वास्तव में मतदान किया है का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
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