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चम्बा ! उपायुक्त डीसी राणा ने पंचायती राज( निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चंबा के तहत नवगठित ग्राम पंचायतों को जिला परिषद वार्डों में सम्मिलित करने के उपरांत जिला परिषद वार्ड करयास, सनवाल, चांजू, खणी, सुनारा, बख्तपुर, सनूह, चकलू,सरोल करियां, उदयपुर, बनेट, समोट, मोतला, बनिखेत, करवाल, किलोड़ और व्याणा के विस्तार के अंतिम आदेश जारी किए हैं । आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम सभाओं के नाम पर रखा गया है । जनसाधारण को इस संबंध में जानकारी के लिए आदेश की प्रति को संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर लगाने को भी कहा गया है ।
चम्बा ! उपायुक्त डीसी राणा ने पंचायती राज( निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चंबा के तहत नवगठित ग्राम पंचायतों को जिला परिषद वार्डों में सम्मिलित करने के उपरांत जिला परिषद वार्ड करयास, सनवाल, चांजू, खणी, सुनारा, बख्तपुर, सनूह, चकलू,सरोल करियां, उदयपुर, बनेट, समोट, मोतला, बनिखेत, करवाल, किलोड़ और व्याणा के विस्तार के अंतिम आदेश जारी किए हैं । आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम सभाओं के नाम पर रखा गया है ।
जनसाधारण को इस संबंध में जानकारी के लिए आदेश की प्रति को संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर लगाने को भी कहा गया है ।- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
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