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चम्बा ! कोविड-19 वायरस संक्रमण से एहतियात और बचाव के दृष्टिगत उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत आमजन को राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का परामर्श दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार लोग अपने घरों या नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोकमित्र केंद्र के माध्यम से विभाग की वेबसाइट edistrict.hp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोकमित्र केंद्रों के संचालकों को लोगों की मांग पर राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में यह भी कहा गया है की केंद्र संचालक लोगों को सेवाएं देने के लिए इंकार नहीं कर सकेंगे। लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध सेवाओं के तहत प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दस रुपये और संबंधित दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ व अंतिम दस्तावेज की प्रिंटिंग के लिए शुल्क 10 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा ई डिस्टरिक्ट पोर्टल पर 17 रुपये आवेदन पत्र को ऑनलाइन करने के लिए सरकारी फीस के तौर पर निर्धारित है। जारी आदेश के अनुसार लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को सेवा शुल्क की सूची को जन साधारण के लिए प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन्हें आवेदक को सभी राजस्व सेवाओं से संबंधित प्राप्त किए गए शुल्क की रसीद देनी भी अनिवार्य होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाने से इनकार या अधिक सेवा शुल्क वसूलने को लेकर संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) या तहसीलदार को रसीद सहित की गई शिकायत के संदर्भ में नियमों का उल्लंघन पाए जाने की सूरत में कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोक मित्र केंद्र के संचालकों के खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है।
चम्बा ! कोविड-19 वायरस संक्रमण से एहतियात और बचाव के दृष्टिगत उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत आमजन को राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का परामर्श दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार लोग अपने घरों या नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोकमित्र केंद्र के माध्यम से विभाग की वेबसाइट edistrict.hp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोकमित्र केंद्रों के संचालकों को लोगों की मांग पर राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में यह भी कहा गया है की केंद्र संचालक लोगों को सेवाएं देने के लिए इंकार नहीं कर सकेंगे।
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लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध सेवाओं के तहत प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दस रुपये और संबंधित दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ व अंतिम दस्तावेज की प्रिंटिंग के लिए शुल्क 10 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा ई डिस्टरिक्ट पोर्टल पर 17 रुपये आवेदन पत्र को ऑनलाइन करने के लिए सरकारी फीस के तौर पर निर्धारित है।
जारी आदेश के अनुसार लोक मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को सेवा शुल्क की सूची को जन साधारण के लिए प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इन्हें आवेदक को सभी राजस्व सेवाओं से संबंधित प्राप्त किए गए शुल्क की रसीद देनी भी अनिवार्य होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाने से इनकार या अधिक सेवा शुल्क वसूलने को लेकर संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) या तहसीलदार को रसीद सहित की गई शिकायत के संदर्भ में नियमों का उल्लंघन पाए जाने की सूरत में कॉमन सर्विस सेंटर अथवा लोक मित्र केंद्र के संचालकों के खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है।
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