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चम्बा , [ तीसा ] 24 दिसंबर [ शिवानी ] ! न्यायिक दंडाधिकारी उमेश वर्मा के अदालत में योगराज पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव तीलमिली डाकघर लेसुई तहसील चुराह जिला चम्बा को दुकान में मोबाइल चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए 15 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया है। अदालत ने योगराज को आईपीसी की धारा 380 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की और से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी तीसा मनोज राणा ने की। उन्होंने बताया कि 15 जून 2013 को योगराज ने नकरोड बाजार स्थित मजीद मोहम्मद की दुकान से 14 मोबाइल चोरी किए थे। इनमें योगराज ने 13 मोबाइल बेज दिए जबकि एक मोबाइल को अपने प्रयोग के लिए रख लिया पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच के दौरान आरोपी योगराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया जहां अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश कर योगराज पर लगे मोबाइल चोरी के आरोप को साबित किया । अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोबाइल चोरी के मामले में योगराज को दोषी पाते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
चम्बा , [ तीसा ] 24 दिसंबर [ शिवानी ] ! न्यायिक दंडाधिकारी उमेश वर्मा के अदालत में योगराज पुत्र ज्ञानचंद निवासी गांव तीलमिली डाकघर लेसुई तहसील चुराह जिला चम्बा को दुकान में मोबाइल चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए 15 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया है। अदालत ने योगराज को आईपीसी की धारा 380 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की और से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी तीसा मनोज राणा ने की।
उन्होंने बताया कि 15 जून 2013 को योगराज ने नकरोड बाजार स्थित मजीद मोहम्मद की दुकान से 14 मोबाइल चोरी किए थे। इनमें योगराज ने 13 मोबाइल बेज दिए जबकि एक मोबाइल को अपने प्रयोग के लिए रख लिया पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच के दौरान आरोपी योगराज को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया जहां अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश कर योगराज पर लगे मोबाइल चोरी के आरोप को साबित किया ।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोबाइल चोरी के मामले में योगराज को दोषी पाते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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