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चम्बा ! सरकारी विभागों को अब अपने विभागीय कार्य शुरू करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय चंबा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों को किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन विभाग को अपने कार्य और कार्यस्थल के नाम के अलावा अनुपालना अधिकारी की सूचना जिला प्रशासन के अलावा पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक के अलावा श्रम कार्यालय को देनी लाज़मी होगी। जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला में संचालित निजी क्षेत्र के उद्यम भी बिना अनुमति के अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। पर उन्हें भी इसकी पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को कार्य और कार्यस्थल के नाम और अनुपालना अधिकारी के नाम व संपर्क नंबर के साथ देनी जरूरी होगी। आदेश में यह व्यवस्था दी गई है कि जिन उद्यमों में 20 से ज्यादा कामगार अथवा कर्मी कार्यरत होंगे उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए आवेदन [email protected] पर मेल किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत निजी कार्य भी अब बिना अनुमति के शुरू किए जा सकेंगे लेकिन इसमें जो व्यक्ति काम शुरू करेगा अनुपालना को लेकर उसकी ही पूरी जिम्मेदारी तय की गई है। कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों और एहतियातों की अवहेलना की सूरत में व्यक्तिगत तौर पर काम शुरू करने वाला ही उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश कोविड- 19 की रोकथाम के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि सरकारी विभागों व निजी उद्यमों के अलावा व्यक्तिगत तौर पर शुरू किए गए सभी कार्यों को इसी शर्त के साथ शुरू करने की अनुमति रहेगी कि कार्य के दौरान कोविड- 19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों और एहतियातों की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
चम्बा ! सरकारी विभागों को अब अपने विभागीय कार्य शुरू करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय चंबा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकारी विभागों को किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी।
लेकिन विभाग को अपने कार्य और कार्यस्थल के नाम के अलावा अनुपालना अधिकारी की सूचना जिला प्रशासन के अलावा पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक के अलावा श्रम कार्यालय को देनी लाज़मी होगी।
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जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला में संचालित निजी क्षेत्र के उद्यम भी बिना अनुमति के अपने कार्य शुरू कर सकते हैं। पर उन्हें भी इसकी पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को कार्य और कार्यस्थल के नाम और अनुपालना अधिकारी के नाम व संपर्क नंबर के साथ देनी जरूरी होगी।
आदेश में यह व्यवस्था दी गई है कि जिन उद्यमों में 20 से ज्यादा कामगार अथवा कर्मी कार्यरत होंगे उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए आवेदन [email protected] पर मेल किए जा सकते हैं।
व्यक्तिगत निजी कार्य भी अब बिना अनुमति के शुरू किए जा सकेंगे लेकिन इसमें जो व्यक्ति काम शुरू करेगा अनुपालना को लेकर उसकी ही पूरी जिम्मेदारी तय की गई है।
कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों और एहतियातों की अवहेलना की सूरत में व्यक्तिगत तौर पर काम शुरू करने वाला ही उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश कोविड- 19 की रोकथाम के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे।
उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने कहा कि सरकारी विभागों व निजी उद्यमों के अलावा व्यक्तिगत तौर पर शुरू किए गए सभी कार्यों को इसी शर्त के साथ शुरू करने की अनुमति रहेगी कि कार्य के दौरान कोविड- 19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों और एहतियातों की अनुपालना हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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