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चम्बा ! उपायुक्त डीसी राणा ने आज यहां बताया कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य को आरंभ किया गया है । उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2021 की अहर्ता तिथि के आधार पर 15 दिसंबर तक पुनरीक्षण कार्य को चलाया जा रहा है । फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप को जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्रों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ,सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में 16 नवम्बर को प्रकाशित किया गया था । प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 15 दिसम्बर 2020 तक उपरोक्त समस्त स्थानों पर नियुक्त किए गए अभिहित -बूथ लेवल अधिकारियों के पास निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के दावें व आक्षेप भी दर्ज करवाए जा सकते हैं। उपायुक्त ने जनसाधारण से आह्वान करते हुए कहा कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र होने से यह न समझा जाए कि मतदाता इसके आधार पर मतदान कर सकेंगे । उन्होंने यह भी बताया कि मतदान करने के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। उन्होंने जिले के समस्त मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सभी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां जैसे मतदाता का नाम, पिता, पति, माता का नाम आयु व मतदाता सूची में मुद्रित फोटो को इस अवधि के दौरान अवश्य सत्यापित कर लें तथा अपना व अपने परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के नामों की पुष्टि करके मतदाता सूची में दर्ज होने से छुटे हुए नामों को दर्ज करने व मृत, स्थान त्याग कर चुके मतदाता के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। उन्होंने स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवा संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से यह आह्वान करते हुए कहा कि वे लोगों को प्रेरित करें कि 15 दिसंबर तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निशुल्क निरीक्षण कर समुचित फार्म पर दावे व आक्षेप प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय चंबा के कॉल सेंटर में स्थापित टोल फ्री नंबर-1950 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है । नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वैबसाइट www.ceohimachal.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।
चम्बा ! उपायुक्त डीसी राणा ने आज यहां बताया कि जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य को आरंभ किया गया है । उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2021 की अहर्ता तिथि के आधार पर 15 दिसंबर तक पुनरीक्षण कार्य को चलाया जा रहा है । फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप को जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्रों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ,सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में 16 नवम्बर को प्रकाशित किया गया था । प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 15 दिसम्बर 2020 तक उपरोक्त समस्त स्थानों पर नियुक्त किए गए अभिहित -बूथ लेवल अधिकारियों के पास निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के दावें व आक्षेप भी दर्ज करवाए जा सकते हैं।
उपायुक्त ने जनसाधारण से आह्वान करते हुए कहा कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र होने से यह न समझा जाए कि मतदाता इसके आधार पर मतदान कर सकेंगे । उन्होंने यह भी बताया कि मतदान करने के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। उन्होंने जिले के समस्त मतदाताओं से आग्रह किया कि वे सभी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां जैसे मतदाता का नाम, पिता, पति, माता का नाम आयु व मतदाता सूची में मुद्रित फोटो को इस अवधि के दौरान अवश्य सत्यापित कर लें तथा अपना व अपने परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों के नामों की पुष्टि करके मतदाता सूची में दर्ज होने से छुटे हुए नामों को दर्ज करने व मृत, स्थान त्याग कर चुके मतदाता के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें।
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उन्होंने स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवा संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से यह आह्वान करते हुए कहा कि वे लोगों को प्रेरित करें कि 15 दिसंबर तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निशुल्क निरीक्षण कर समुचित फार्म पर दावे व आक्षेप प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय चंबा के कॉल सेंटर में स्थापित टोल फ्री नंबर-1950 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है । नाम दर्ज होने की पुष्टि विभाग की वैबसाइट www.ceohimachal.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।
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