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बद्दी ! औद्योगिक क्षेत्र बददी के तहत गांव में थाना में स्थापित एक फार्मा उद्योग के दो कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव थाना में स्थित नेप्चून लाइफसाइंस के दो कर्मचारी अपने वाहनों पर नकली पास चिपका कर प्रयोग कर रहे थे। पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत जब उक्त फार्मा उद्योग के कर्मियों को पूछताछ के लिए रोका गया तो पुलिस जवान भी यह देखकर हैरान रह गए। यह दोनों कर्मचारी अपनी बाइक पर नकली पास चिपका कर आने-जाने के लिए उपयोग कर रहे थे। उक्त फार्मा उद्योग ने एसपी कार्यालय बददी द्वारा जारी किए गए कफ्र्यू पास को ओवरराइट कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी बाइक के लिए एक फर्जी पास बनाया था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फार्मा उद्योग का कर्मी उद्योग में आने-जाने के लिए वाहनों के लिए नकली पास का उपयोग करता था। पुलिस थाना बरोटीवाला में उक्त फार्मा उद्योग के अकाऊंटेंट राहुल तथा मैंनटीनेंस हेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 188, 269 तथा 270 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बाइक को भी जब्त कर लिया है। जिला पुलिस बददी के कप्तान रोहित मालपानी ने बताया कि फार्मा उद्योग के दो कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। यह नकली पास बाइक पर चिपका कर धोखाधड़ी करते पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दंद सहिंता की धारा 420 में धोखाधड़ी का गैर-जमानती अपराध है और इसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
बद्दी ! औद्योगिक क्षेत्र बददी के तहत गांव में थाना में स्थापित एक फार्मा उद्योग के दो कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव थाना में स्थित नेप्चून लाइफसाइंस के दो कर्मचारी अपने वाहनों पर नकली पास चिपका कर प्रयोग कर रहे थे। पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत जब उक्त फार्मा उद्योग के कर्मियों को पूछताछ के लिए रोका गया तो पुलिस जवान भी यह देखकर हैरान रह गए। यह दोनों कर्मचारी अपनी बाइक पर नकली पास चिपका कर आने-जाने के लिए उपयोग कर रहे थे।
उक्त फार्मा उद्योग ने एसपी कार्यालय बददी द्वारा जारी किए गए कफ्र्यू पास को ओवरराइट कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी बाइक के लिए एक फर्जी पास बनाया था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फार्मा उद्योग का कर्मी उद्योग में आने-जाने के लिए वाहनों के लिए नकली पास का उपयोग करता था।
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पुलिस थाना बरोटीवाला में उक्त फार्मा उद्योग के अकाऊंटेंट राहुल तथा मैंनटीनेंस हेड के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 188, 269 तथा 270 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बाइक को भी जब्त कर लिया है।
जिला पुलिस बददी के कप्तान रोहित मालपानी ने बताया कि फार्मा उद्योग के दो कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। यह नकली पास बाइक पर चिपका कर धोखाधड़ी करते पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दंद सहिंता की धारा 420 में धोखाधड़ी का गैर-जमानती अपराध है और इसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
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