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बददी । दो भागों में बंटा बददी बाजार अब हफते में एक ही दिन बंद रहेगा। उस दिन संपूर्ण दुकानें बंद रहेंगी। पहले पहल यह प्रथा चल पडी थी कि बददी में कुछ दुकानें अपने सहूलियत के लिए रविवार को खुलती थी जबकि कुछ दुकानें सोमवार को खुलती थी। अब कोविड के दौरान जिला प्रशासन ने एक छुट्टी रखना अनिवार्य की है लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार सातों दिन दुकान खोलकर श्रम नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। इसके कारण दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों व नौकरों को भारी मानसिक प्रताडना का सामना करना पडता है। अब श्रम विभाग बददी के इंस्पेक्टर (शॉप एक्ट) ने स्पष्ट कर दिया है कि अब शिकायतों को देखते हुए विभाग ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करते हुए पूरे बाजार को सोमवार को बंद रखने का निर्णय लिया है। कोई भी दुकानदार श्रम नियमों की उल्लंघना करेगा उसको पहली बार 1000 तथा दूसरी बार 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उन्होने सभी दुकानदारों से विनम्र आग्रह किया कि वह श्रम नियमों की अवलेहना न करें और अपनी अपनी दुकानें सोमवार को बंद रखें और विभाग का साथ दें। उन्होने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने एक दशक पहले से तय कर रखा है कि नगर परिषद बददी का समस्त बाजार सोमवार को बंद रहेगा तो हमें उस आदेश को मानना चाहिए। अब कोई भी दुकान चाहे किसी भी प्रकार की हो वो सोमवार को बंद रहेगी और अगले सोमवार से इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विभागीय सूत्रों ने बताया कि कोरोना के कारण संबधित अदालतें बंद थी लेकिन अब माननीय अदालत ने आनलाईन केस लेने शुरु कर दिए हैं। अब जो भी दुकानदार सोमवार को दुकान खोलते पाया गया विभाग ने उस पर कार्यवाही करने का मन बना लिया है।अब हफते में एक छु्टटी रखने से व्यापारिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन स्तर पर सुधार होगा और वह भी अपने निजी व राजकीय कार्य सोमवार को कर सकेंगे।
बददी । दो भागों में बंटा बददी बाजार अब हफते में एक ही दिन बंद रहेगा। उस दिन संपूर्ण दुकानें बंद रहेंगी। पहले पहल यह प्रथा चल पडी थी कि बददी में कुछ दुकानें अपने सहूलियत के लिए रविवार को खुलती थी जबकि कुछ दुकानें सोमवार को खुलती थी। अब कोविड के दौरान जिला प्रशासन ने एक छुट्टी रखना अनिवार्य की है लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार सातों दिन दुकान खोलकर श्रम नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। इसके कारण दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों व नौकरों को भारी मानसिक प्रताडना का सामना करना पडता है।
अब श्रम विभाग बददी के इंस्पेक्टर (शॉप एक्ट) ने स्पष्ट कर दिया है कि अब शिकायतों को देखते हुए विभाग ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करते हुए पूरे बाजार को सोमवार को बंद रखने का निर्णय लिया है। कोई भी दुकानदार श्रम नियमों की उल्लंघना करेगा उसको पहली बार 1000 तथा दूसरी बार 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उन्होने सभी दुकानदारों से विनम्र आग्रह किया कि वह श्रम नियमों की अवलेहना न करें और अपनी अपनी दुकानें सोमवार को बंद रखें और विभाग का साथ दें। उन्होने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने एक दशक पहले से तय कर रखा है कि नगर परिषद बददी का समस्त बाजार सोमवार को बंद रहेगा तो हमें उस आदेश को मानना चाहिए।
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अब कोई भी दुकान चाहे किसी भी प्रकार की हो वो सोमवार को बंद रहेगी और अगले सोमवार से इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विभागीय सूत्रों ने बताया कि कोरोना के कारण संबधित अदालतें बंद थी लेकिन अब माननीय अदालत ने आनलाईन केस लेने शुरु कर दिए हैं। अब जो भी दुकानदार सोमवार को दुकान खोलते पाया गया विभाग ने उस पर कार्यवाही करने का मन बना लिया है।अब हफते में एक छु्टटी रखने से व्यापारिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन स्तर पर सुधार होगा और वह भी अपने निजी व राजकीय कार्य सोमवार को कर सकेंगे।
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