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मंडी ! मंडी जिले के उपमंडल जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत द्रुबल और उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत चौक-देवब्राड़ता तथा साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर ओदश जारी किए हैं। गौरतलब है कि जिले में 4 मई को द्रुबल और 5 मई को चौक-देवब्राड़ता में कोरोना संक्रमण का एक-एक मामला सामने आया था। उसके बाद से जिला प्रशासन ने मानक प्रक्रिया के अनुरूप मरीजों के घर व गांव समेत तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दिया था। क्षेत्र में मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना संक्रमण को लेकर जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। इसके अलावा बीते 14 दिनों में संबंधित क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं मिलने के बाद अब प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित करने को लेकर जारी पहले के आदेशों को वापिस लेते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। वहां अब लोगों को अन्य ग्रीन जोन क्षेत्र में मिलने वाली सभी रियायतें मिलेंगी। लोग कर्फ्यू छूट की अवधि में अपने अपने घरों से बाहर आकर खरीददारी कर सकेंगे।
मंडी ! मंडी जिले के उपमंडल जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत द्रुबल और उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत चौक-देवब्राड़ता तथा साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर ओदश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि जिले में 4 मई को द्रुबल और 5 मई को चौक-देवब्राड़ता में कोरोना संक्रमण का एक-एक मामला सामने आया था। उसके बाद से जिला प्रशासन ने मानक प्रक्रिया के अनुरूप मरीजों के घर व गांव समेत तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दिया था।
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क्षेत्र में मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना संक्रमण को लेकर जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। इसके अलावा बीते 14 दिनों में संबंधित क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला नहीं मिलने के बाद अब प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित करने को लेकर जारी पहले के आदेशों को वापिस लेते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है।
वहां अब लोगों को अन्य ग्रीन जोन क्षेत्र में मिलने वाली सभी रियायतें मिलेंगी। लोग कर्फ्यू छूट की अवधि में अपने अपने घरों से बाहर आकर खरीददारी कर सकेंगे।
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