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मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अनिल खाची ने सरकार के सभी विभागों, संगठनों, जिला दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों और प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के नवीनतम दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। राज्य कार्यकारी समिति (एसइसी) के अध्यक्ष ने कहा कि निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश 15 दिसम्बर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के दृष्टिगत 25 नवम्बर, 2020 को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनइसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए आगामी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्देश 15 दिसम्बर, 2020 या आगामी आदेशों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में लागू रहेंगे।
मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अनिल खाची ने सरकार के सभी विभागों, संगठनों, जिला दण्डाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों और प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के नवीनतम दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
राज्य कार्यकारी समिति (एसइसी) के अध्यक्ष ने कहा कि निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश 15 दिसम्बर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के दृष्टिगत 25 नवम्बर, 2020 को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनइसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए आगामी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि यह निर्देश 15 दिसम्बर, 2020 या आगामी आदेशों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में लागू रहेंगे।
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