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सोलन ! उपायुक्त सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 125 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जिला सोलन के सभी विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत तोप की बेड़ में प्रधान पद अनारक्षित है ग्राम पंचायत डांगरी, ग्राम पंचायत ओच्छघाट, ग्राम पंचायत सन्होल तथा ग्राम पंचायत शडियाणा में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत भारती, ग्राम पंचायत पट्टा बरावरी तथा ग्राम पंचायत जाडली में प्रधान पद अनारक्षित है। ग्राम पंचायत हरिपुर में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरिक्षत है।
सोलन ! उपायुक्त सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 125 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जिला सोलन के सभी विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है।
इस अधिसूचना के अनुसार विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत तोप की बेड़ में प्रधान पद अनारक्षित है ग्राम पंचायत डांगरी, ग्राम पंचायत ओच्छघाट, ग्राम पंचायत सन्होल तथा ग्राम पंचायत शडियाणा में प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित है। ग्राम पंचायत भारती, ग्राम पंचायत पट्टा बरावरी तथा ग्राम पंचायत जाडली में प्रधान पद अनारक्षित है। ग्राम पंचायत हरिपुर में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरिक्षत है।
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