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किन्नौर । एक तरफ जहां कोरोना संकट के चलते बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों को लाने की सुविधा दे रही है वहीं कुछ लोग फर्जी ई-पास बनाकर अपनी व अपने परिवार के साथ साथ स्थानियों की जान भी जोखिम मे डाल रहे हैं। सुविधाएं दी जाने के बावजूद कुछ लोग फर्जी ई-पास बनाकर अपने घर पहुँच रहे है। ऐसा ही मामला है जिला किन्नौर का , जहाॅ एक व्यक्ति जाली ई-पास बना कर पश्चमी बंगाल से किन्नौर पहुंच गया। एसडीएम कल्पा डॉ. मेजर अविन्दर शर्मा ने बताया कि संदीप विश्वास निवासी गांव सुबासु पोली गर, जिला नोरटु-24 परगणा वैस्ट बंगाल जो कि सांगला बाजार में मोबाइल रिपेयर की दुकान करता है। वह जनवरी माह में अपने घर पश्चिम बंगाल चला गया था। 21 मई को अपनी मोटरसाइकिल (डब्ल्यू बी.24ए-5779) पर पश्चिम बंगाल से तमाम बैरियर्स को पार करता हुआ किन्नौर के सांगला अपने परिवार के पास पहुंच गया। प्रारंभिक जांच में उसने मेडिकल एमरजेंसी को लेकर शिमला से सांगला के लिए ई-पास अप्लाई किया था, जिसके बाद वह सांगला पहुंचा। पुलिस ने संदीप विश्वास के विरुद्ध झूठी सूचना देने, क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पुलिस थाना सांगला मे 188, 269, 270 आईपीसी तथा 51,52 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरु कर दी है।
किन्नौर । एक तरफ जहां कोरोना संकट के चलते बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेशवासियों को लाने की सुविधा दे रही है वहीं कुछ लोग फर्जी ई-पास बनाकर अपनी व अपने परिवार के साथ साथ स्थानियों की जान भी जोखिम मे डाल रहे हैं। सुविधाएं दी जाने के बावजूद कुछ लोग फर्जी ई-पास बनाकर अपने घर पहुँच रहे है।
ऐसा ही मामला है जिला किन्नौर का , जहाॅ एक व्यक्ति जाली ई-पास बना कर पश्चमी बंगाल से किन्नौर पहुंच गया।
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एसडीएम कल्पा डॉ. मेजर अविन्दर शर्मा ने बताया कि संदीप विश्वास निवासी गांव सुबासु पोली गर, जिला नोरटु-24 परगणा वैस्ट बंगाल जो कि सांगला बाजार में मोबाइल रिपेयर की दुकान करता है। वह जनवरी माह में अपने घर पश्चिम बंगाल चला गया था। 21 मई को अपनी मोटरसाइकिल (डब्ल्यू बी.24ए-5779) पर पश्चिम बंगाल से तमाम बैरियर्स को पार करता हुआ किन्नौर के सांगला अपने परिवार के पास पहुंच गया। प्रारंभिक जांच में उसने मेडिकल एमरजेंसी को लेकर शिमला से सांगला के लिए ई-पास अप्लाई किया था, जिसके बाद वह सांगला पहुंचा।
पुलिस ने संदीप विश्वास के विरुद्ध झूठी सूचना देने, क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पुलिस थाना सांगला मे 188, 269, 270 आईपीसी तथा 51,52 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरु कर दी है।
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