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बिलासपुर ,04 जुलाई ! जिला वासियों के लिए मक्की व धान का फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि वियन कुमार सोनी ने आज यहां दी। उन्होंने सभी संबन्धित अधिकारियों से सरकार द्वारा पहली से जारी योजना की सफलता के लिए किसानों में सभी माध्यमों द्वारा प्रचारित करने के निर्देश दिए ताकि किसान इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिला में कृषि बीमा कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मक्की व धान फसल की कुल बीमित राशि 60 हजार रूपये हैक्टेयर है जिसका प्रीमियम क्रमशः 11 प्रतिशत व 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न अवस्थाओं में योजनाओं के तहत मक्की व धान फसल के जोखिम जिसके कारण फसल को नुकसान होता है उसको सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी, नक्ल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसे लोकमित्र केन्द्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं और प्रीमियम की रसीद प्राप्त कर लें। उन्होंने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों को बीमा के अन्तर्गत लाने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी शंका के लिए एग्रीकल्चर इन्सुरांस कम्पनी के जिला प्रबंधक के मोबाईल नम्बर 98570-75081 से सम्पर्क कर सकते हैं https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
बिलासपुर ,04 जुलाई ! जिला वासियों के लिए मक्की व धान का फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि वियन कुमार सोनी ने आज यहां दी। उन्होंने सभी संबन्धित अधिकारियों से सरकार द्वारा पहली से जारी योजना की सफलता के लिए किसानों में सभी माध्यमों द्वारा प्रचारित करने के निर्देश दिए ताकि किसान इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सके।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिला में कृषि बीमा कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मक्की व धान फसल की कुल बीमित राशि 60 हजार रूपये हैक्टेयर है जिसका प्रीमियम क्रमशः 11 प्रतिशत व 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न अवस्थाओं में योजनाओं के तहत मक्की व धान फसल के जोखिम जिसके कारण फसल को नुकसान होता है उसको सम्मिलित किया जाएगा।
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उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी, नक्ल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसे लोकमित्र केन्द्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं और प्रीमियम की रसीद प्राप्त कर लें।
उन्होंने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों को बीमा के अन्तर्गत लाने में सहायता प्रदान करें।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी शंका के लिए एग्रीकल्चर इन्सुरांस कम्पनी के जिला प्रबंधक के मोबाईल नम्बर 98570-75081 से सम्पर्क कर सकते हैं
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