

- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला , 04 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर जिला शिमला में दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि बाजारों में एसडीएम पटाखों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही पटाखे जिन स्टोर में रखे जाएंगे उनका निरीक्षण करें। वहीं सभी एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों के दुकानदारों को पटाखों की बिक्री नियमों के मुताबिक करने के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का चयन करेंगे। त्योहारी सीजन के चलते कानून व्यवस्था की रिपोर्ट रोजाना प्रेषित करनी होगी। उन्होंने कहा कि दूध पनीर, मिठाइयों में मिलावटी उत्पादों की संभावना सबसे अधिक त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है। ऐसे में संबंधित विभाग समय-समय निरीक्षण करें। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के मामले भी बढ़ते है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला के सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति की जान फूड पॉइजनिंग से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला भर में कुछ व्यक्ति/दुकानें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना आगामी दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जिला में मात्र दो लाइसेंस धारक है। उन्होंने आम जनता और सभी दुकानदारों/व्यापारियों की जानकारी के लिए यह पुनः दोहराया है कि पूरे शिमला जिला में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण या वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में औचक निरीक्षण किया जाएगा और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनाधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल हो सकता है। उन्होंने सभी लाइसेंस धारी विक्रेताओं को अपने लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता भी पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें। वर्ष 2025 में सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार दिवाली उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। जिला प्रशासन पटाखों की अनाधिकृत बिक्री या भंडारण को रोकने के लिए किसी भी दोषी के विरुद्ध सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करेगा। किसी भी अप्रिय घटना की पूरी ज़िम्मेदारी अनाधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी। बैठक में एडीसी दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी सहित सभी एसडीएम मौजूद रहे। बैठक में त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बिक्री को लेकर भी प्रशासन को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम थोक और परचून की मिठाई की दुकानों में निरीक्षण करेंगे। मिठाइयों में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता मानकों के हिसाब से चेक करेंगे। अगर कोई भी खाद्य सामग्री घटिया किस्म की पाई गई तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्य अमल में लाई जाएगी। विभाग मिठाई की दुकानों से नियमित सेंपलिंग लेंगे। मिठाई के डिब्बों पर "बेस्ट बिफोर डेट", सही लेबलिंग, सही पैकेजिंग होना अनिवार्य है। 100 किलोग्राम से अधिक सिलेंडर स्टोरेज करना अवैध*बैठक में दिशा-निर्देश दिए गए कि दुकानों में 100 किलोग्राम से अधिक सिलेंडर स्टोर किए गए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी एसडीएम बाजारों में अवैध सिलेंडर की स्टोरेज का भी औचक निरीक्षण करें *अवैध सिलेंडर की आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई*हर क्षेत्र में सिलेंडर की आपूर्ति निर्धारित गैस एजेंसी के माध्यम से ही होनी चाहिए। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि त्यौहारी सीजन में अवैध तरीके से भी सिलेंडर की आपूर्ति होने की संभावना रहती है। ऐसे में किसी अन्य गैस एजेंसी के माध्यम से आपूर्ति हो रही है तो ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए। *खंड विकास अधिकारियों को दिया निर्देश*उपायुक्त ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए है कि त्योहारी सीजन के चलते प्रशासन की ओर से जो भी आदेश, अधिसूचना जारी होगी। उसे तुरंत पंचायत स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें ताकि प्रभावी तरीके से हर आदेश को लागू किया जा सके।
शिमला , 04 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर जिला शिमला में दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने बैठक में कहा कि बाजारों में एसडीएम पटाखों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही पटाखे जिन स्टोर में रखे जाएंगे उनका निरीक्षण करें। वहीं सभी एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों के दुकानदारों को पटाखों की बिक्री नियमों के मुताबिक करने के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों का चयन करेंगे। त्योहारी सीजन के चलते कानून व्यवस्था की रिपोर्ट रोजाना प्रेषित करनी होगी।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
उन्होंने कहा कि दूध पनीर, मिठाइयों में मिलावटी उत्पादों की संभावना सबसे अधिक त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है। ऐसे में संबंधित विभाग समय-समय निरीक्षण करें। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के मामले भी बढ़ते है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिमला के सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी व्यक्ति की जान फूड पॉइजनिंग से नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिला भर में कुछ व्यक्ति/दुकानें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना आगामी दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जिला में मात्र दो लाइसेंस धारक है।
उन्होंने आम जनता और सभी दुकानदारों/व्यापारियों की जानकारी के लिए यह पुनः दोहराया है कि पूरे शिमला जिला में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री, भंडारण या वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में औचक निरीक्षण किया जाएगा और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अनाधिकृत स्टॉक को तत्काल जब्त करना, व्यापार लाइसेंस रद्द करना या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल हो सकता है।
उन्होंने सभी लाइसेंस धारी विक्रेताओं को अपने लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता भी पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर अधिकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदें। वर्ष 2025 में सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार दिवाली उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।
जिला प्रशासन पटाखों की अनाधिकृत बिक्री या भंडारण को रोकने के लिए किसी भी दोषी के विरुद्ध सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करेगा। किसी भी अप्रिय घटना की पूरी ज़िम्मेदारी अनाधिकृत बिक्री में शामिल लोगों की होगी। बैठक में एडीसी दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी सहित सभी एसडीएम मौजूद रहे।
बैठक में त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बिक्री को लेकर भी प्रशासन को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम थोक और परचून की मिठाई की दुकानों में निरीक्षण करेंगे। मिठाइयों में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता मानकों के हिसाब से चेक करेंगे। अगर कोई भी खाद्य सामग्री घटिया किस्म की पाई गई तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्य अमल में लाई जाएगी। विभाग मिठाई की दुकानों से नियमित सेंपलिंग लेंगे। मिठाई के डिब्बों पर "बेस्ट बिफोर डेट", सही लेबलिंग, सही पैकेजिंग होना अनिवार्य है।
100 किलोग्राम से अधिक सिलेंडर स्टोरेज करना अवैध*
बैठक में दिशा-निर्देश दिए गए कि दुकानों में 100 किलोग्राम से अधिक सिलेंडर स्टोर किए गए तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी एसडीएम बाजारों में अवैध सिलेंडर की स्टोरेज का भी औचक निरीक्षण करें
*अवैध सिलेंडर की आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई*
हर क्षेत्र में सिलेंडर की आपूर्ति निर्धारित गैस एजेंसी के माध्यम से ही होनी चाहिए। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि त्यौहारी सीजन में अवैध तरीके से भी सिलेंडर की आपूर्ति होने की संभावना रहती है। ऐसे में किसी अन्य गैस एजेंसी के माध्यम से आपूर्ति हो रही है तो ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए।
*खंड विकास अधिकारियों को दिया निर्देश*
उपायुक्त ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए है कि त्योहारी सीजन के चलते प्रशासन की ओर से जो भी आदेश, अधिसूचना जारी होगी। उसे तुरंत पंचायत स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें ताकि प्रभावी तरीके से हर आदेश को लागू किया जा सके।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -