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चम्बा ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चम्बा डी0 सी0 राणा ने जिला चम्बा के समस्त जनसाधारण से अपील करते हुए कहा कि 15 दिसम्बर, 2020 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपने नाम की पुष्टि कर लें। इन सूचियों के पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी विषय पर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी मण्डलायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्त) से वीडियो काॅन्फरैंस के माध्यम से चर्चा की गई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन मतदाताओं की आयु 01 जनवरी, 2020 तक 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना सुनिशित करें। उपायुक्त डी0 सी0 राणा ने जिला चम्बा के लोगों से आह्वान किया कि वह सम्बन्धित मतदान केन्द्र, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में अपना नाम मतदाता सूची में 15 दिसम्बर, 2020 से पहले दर्ज करवा लें। इसके अतिरिक्त अपात्र मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उनके नाम को मतदाता सूची से हटाया जाये। जिन मतदाताओं के पहले से दर्ज नामों में किसी प्रकार की त्रुटि हो वह भी संशोधन से सम्बन्धित फार्म भरकर उसे ठीक करवा लें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों में कम मतदाता पंजीकृत हुए हैं उन मतदान केन्द्रों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए।
चम्बा ! जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चम्बा डी0 सी0 राणा ने जिला चम्बा के समस्त जनसाधारण से अपील करते हुए कहा कि 15 दिसम्बर, 2020 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपने नाम की पुष्टि कर लें। इन सूचियों के पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इसी विषय पर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी मण्डलायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्त) से वीडियो काॅन्फरैंस के माध्यम से चर्चा की गई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन मतदाताओं की आयु 01 जनवरी, 2020 तक 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना सुनिशित करें।
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उपायुक्त डी0 सी0 राणा ने जिला चम्बा के लोगों से आह्वान किया कि वह सम्बन्धित मतदान केन्द्र, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में अपना नाम मतदाता सूची में 15 दिसम्बर, 2020 से पहले दर्ज करवा लें। इसके अतिरिक्त अपात्र मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उनके नाम को मतदाता सूची से हटाया जाये। जिन मतदाताओं के पहले से दर्ज नामों में किसी प्रकार की त्रुटि हो वह भी संशोधन से सम्बन्धित फार्म भरकर उसे ठीक करवा लें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों में कम मतदाता पंजीकृत हुए हैं उन मतदान केन्द्रों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए।
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