- विज्ञापन (Article Top Ad) -
चम्बा ! उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि सरकार ने आर्थिकी और रोजगार के मद्देनजर अनलॉक घोषित किया है लेकिन इसके यह मायने नहीं कि कोविड- 19 को लेकर बरती जाने वाली एहतियातों को दरकिनार कर दिया जाए। उपायुक्त ने यह बात आज बचत भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जहां आर्थिकी और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखना आवश्यक है वहीं लोग कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए एहतियातों का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके अभी भी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकलें ताकि वे कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। उपायुक्त ने यह भी बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर घोषित कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे। जिला में पर्यटन गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और धार्मिक स्थलों को खोले जाने के मुद्दे पर उपायुक्त ने बताया कि इसको लेकर राज्य स्तर पर संबंधित विभाग इसकी मानक संचालन प्रक्रिया( एसओपी) तैयार कर रहे हैं और चंबा जिला में भी उन्हीं के मुताबिक इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में स्थापित क्वॉरेंटाइन व्यवस्था पहले की भांति कार्यशील रहेगी। किसी भी रेड जोन से आने वाले व्यक्ति को संस्थागत क्वॉरेंटाइन होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान अपना पहचान पत्र दिखाकर अपने घर जा सकते हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया कि बागवानी और कृषि कार्यों के लिए आने वाले कामगारों का पंजीकरण भी आवश्यक रहेगा। चंबा के पारंपरिक व ऐतिहासिक मिंजर मेले के आयोजन को लेकर पूछे गए सवाल पर उपायुक्त ने बताया कि इस मेले को एहतियातों के साथ रस्मी तौर पर इसके शुभारंभ और समापन को लेकर 8 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा ताकि इसकी रूपरेखा पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।
चम्बा ! उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि सरकार ने आर्थिकी और रोजगार के मद्देनजर अनलॉक घोषित किया है लेकिन इसके यह मायने नहीं कि कोविड- 19 को लेकर बरती जाने वाली एहतियातों को दरकिनार कर दिया जाए। उपायुक्त ने यह बात आज बचत भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जहां आर्थिकी और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखना आवश्यक है वहीं लोग कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए अपने परिवार और समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए एहतियातों का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके अभी भी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकलें ताकि वे कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर घोषित कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे। जिला में पर्यटन गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और धार्मिक स्थलों को खोले जाने के मुद्दे पर उपायुक्त ने बताया कि इसको लेकर राज्य स्तर पर संबंधित विभाग इसकी मानक संचालन प्रक्रिया( एसओपी) तैयार कर रहे हैं और चंबा जिला में भी उन्हीं के मुताबिक इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में स्थापित क्वॉरेंटाइन व्यवस्था पहले की भांति कार्यशील रहेगी। किसी भी रेड जोन से आने वाले व्यक्ति को संस्थागत क्वॉरेंटाइन होना पड़ेगा।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान अपना पहचान पत्र दिखाकर अपने घर जा सकते हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया कि बागवानी और कृषि कार्यों के लिए आने वाले कामगारों का पंजीकरण भी आवश्यक रहेगा। चंबा के पारंपरिक व ऐतिहासिक मिंजर मेले के आयोजन को लेकर पूछे गए सवाल पर उपायुक्त ने बताया कि इस मेले को एहतियातों के साथ रस्मी तौर पर इसके शुभारंभ और समापन को लेकर 8 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा ताकि इसकी रूपरेखा पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -