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शिमला-हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े आयोजनों को लेकर एसओपी जारी कर दी है। प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू होने वाली नए नियमों के आधार पर अब अनलिमिटेड भीड़ को छूट दे दी गई है। दो गज की दूरी और मास्क के साथ ओपन स्पेस में बड़ी राजनीतिक रैलियों, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन में असंख्य लोग हिस्सा ले सकते हैं। शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जनरल एसओपी जारी कर सभी वर्गों को राहत दी है। इसके तहत अब इन विल्ट अप एरिया में प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतर 200 लोग आ सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन वाली जगहों पर अभी भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बीच सख्ती से नियमों का पालन करने के भी निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर हॉल में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उसमें कैपेसिटी के आधार पर 50 प्रतिशत लोगों को ही रुकने की अनुमति होगी। इसी तरह अगर खुले में कोई आयोजन होता है, तो उसमे भी अगर एक हजार लोगों के खड़े होने की जगह है, तो उसमें मात्र 500 लोग ही रह सकेंगे। इसके अलावा मंदिरों में पूजा-पाठ रामलीला के आयोजन को लेकर भी सरकार ने छूट दे दी है। हालांकि इसके लिए सरकार ने सख्ती से कहा है की सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देना होगा, वहीं सिनेमा व थियेटर आर्टिस्ट को भी आवेदन करने का जिक्र किया गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने ेएसओपी में बहुत सी रियायतें तो दे दी हैं, लेकिन गाइडलाइन में साफ किया गया है कि मास्क, सेनेटाइजर, और थर्मल स्कैनिंग अभी भी सख्ती से लागू किया जाए। बता दें कि प्रदेश में सभी प्रकार की खेल गतिविधियों को लेकर भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस दौरान यह भी कहा गया है कि भीड़-भाड़ और कम जगहों पर किसी भी तरह की खेल गतिविधियों का आयोजन नहीं हो सकता है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चों को अभी भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
शिमला-हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े आयोजनों को लेकर एसओपी जारी कर दी है। प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू होने वाली नए नियमों के आधार पर अब अनलिमिटेड भीड़ को छूट दे दी गई है। दो गज की दूरी और मास्क के साथ ओपन स्पेस में बड़ी राजनीतिक रैलियों, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन में असंख्य लोग हिस्सा ले सकते हैं। शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जनरल एसओपी जारी कर सभी वर्गों को राहत दी है। इसके तहत अब इन विल्ट अप एरिया में प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद, राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतर 200 लोग आ सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन वाली जगहों पर अभी भी पाबंदियां लगाई गई हैं।
इस बीच सख्ती से नियमों का पालन करने के भी निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर हॉल में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उसमें कैपेसिटी के आधार पर 50 प्रतिशत लोगों को ही रुकने की अनुमति होगी। इसी तरह अगर खुले में कोई आयोजन होता है, तो उसमे भी अगर एक हजार लोगों के खड़े होने की जगह है, तो उसमें मात्र 500 लोग ही रह सकेंगे। इसके अलावा मंदिरों में पूजा-पाठ रामलीला के आयोजन को लेकर भी सरकार ने छूट दे दी है। हालांकि इसके लिए सरकार ने सख्ती से कहा है की सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देना होगा, वहीं सिनेमा व थियेटर आर्टिस्ट को भी आवेदन करने का जिक्र किया गया है।
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त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने ेएसओपी में बहुत सी रियायतें तो दे दी हैं, लेकिन गाइडलाइन में साफ किया गया है कि मास्क, सेनेटाइजर, और थर्मल स्कैनिंग अभी भी सख्ती से लागू किया जाए। बता दें कि प्रदेश में सभी प्रकार की खेल गतिविधियों को लेकर भी अनुमति दे दी गई है।
हालांकि इस दौरान यह भी कहा गया है कि भीड़-भाड़ और कम जगहों पर किसी भी तरह की खेल गतिविधियों का आयोजन नहीं हो सकता है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चों को अभी भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
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