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सोलन ! सोलन के माल रोड को सांय 05.30 से सांय 07.30 बजे तक भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन द्वारा गत सांय आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनहित में लिया गया है। पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार सोलन के माल रोड पर सांय 05.30 से सांय 07.30 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित थी। सोलन के माल रोड पर उपरोक्त समय में वाहनों की आवाजाही आगामी आदेशों तक जारी रहेगी।
सोलन ! सोलन के माल रोड को सांय 05.30 से सांय 07.30 बजे तक भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन द्वारा गत सांय आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनहित में लिया गया है।
पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार सोलन के माल रोड पर सांय 05.30 से सांय 07.30 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित थी। सोलन के माल रोड पर उपरोक्त समय में वाहनों की आवाजाही आगामी आदेशों तक जारी रहेगी।
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