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  • खबर हिमाचल से

सोलन । कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक आदेश

द्वारा
पंकज गोल्डी -
सोलन ( सोलन ) - November 28, 2020 @ 08:05 pm
0

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सोलन ! जिला दंडाधिकारी सोलन एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष केसी चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत महामारी की रोकथाम के लिए निर्देश एवं मानक परिचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले समारोहों के अनुश्रवण, कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की खोज एवं मास्क पहनने के सम्बन्ध में जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पंचायत के माध्यम से विभिन्न समारोहों का अनुश्रवण करेंगे। यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि समारोह के आयोजक समारोह की योजना विभिन्न निर्देशों के अनुसार बनाएं और समारोहों में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। समारोहों में आगन्तुकों के आने-जाने का समय सुनिश्चित बनाया जाए ताकि भीड़ की स्थिति में आवश्यक सोशल डिस्टेन्सिग रहे और भीड़ का प्रबन्धन समुचित हो। आयोजक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि आयोजन प्रवेश द्वार पर उचित स्थान पर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो और यहां समुचित मात्रा में हैण्डवाश रखा जाए। समारोह स्थल को नियमित सेनिटाईज किया जाए। आयोजक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अतिथि सही तरीके से मास्क पहनें और सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करें। आयोजक, समारोह योजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को लिखित में सूचित करना सुनिश्चित बनाएंगे। आयोजक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि समारोह स्थल पर बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक अतिथि नहीं होंगे। किसी भी स्थिति में यह संख्या 100 व्यक्तियांे से अधिक नहीं होगी। आयोजक को राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित बनानी होगी। यदि आयोजक इन सबके सम्बन्ध में लिखित में सूचित नहीं करते हैं तो सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अनुमति देने से मना कर सकते हैं। विवाह इत्यादि समारोहों में रसोइया एवं भोजन परोसने वालों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों की समारोह से 96 घण्टे पूर्व अवधि की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट सुनिश्चित बनानी होगी। इस कार्य के लिए ऐसे सभी कर्मियों की अग्रिम सूची तैयार करनी अनिवार्य होगी। सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं उपमण्डल पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में आयोजक द्वारा कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना का अनुश्रवण करने के लिए पुलिस कर्मी तैनात करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार या खण्ड विकास अधिकारी एवं थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से आयोजन स्थल का दौरा कर विभिन्न निर्देशों की अनुपालना का निरीक्षण करेंगे। इन आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 पाॅजिटिव पाया जाता है तो ऐसे रोगियों के सम्पर्क में आने वाले कम से कम 10 व्यक्तियों का पता लगाना आवश्यक होगा। यह कार्य पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वय के साथ किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी प्राथमिक सम्पर्कों की सैम्पलिंग सुनिश्चित बनाई जाएगी। होम आईसोलेशन नियम का पूर्ण पालन किया जाएगा। आदेशों के अनुसार कुछ स्थानों पर होम आईसोलेट किए गए रोगियों के आवास के बाहर इस सम्बन्ध में सूचना पट्ट नहीं लगाए जा रहे हैं। आदेशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा नगर परिषद की सहायता से ऐसे आवासांे के बाहर सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत की सहायता से शहरी क्षेत्रों में होम आईसोलेशन नियम का अनुश्रवण करेंगे ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि यदि ऐसे रोगियों अथवा उनके परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है तो उन्हें होम डिलीवरी प्रणाली से जोड़ा जाए। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को सही प्रकार से मास्क पहनने के विषय में जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा जिला दण्डाधिकारी को मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में दैनिक आधार पर चालान रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिस थाना आधार पर निरीक्षण दल गठित करें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में दैनिक आधार पर समारोहों इत्यादि का अनुश्रवण करें ताकि विभिन्न नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

सोलन ! जिला दंडाधिकारी सोलन एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष केसी चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत महामारी की रोकथाम के लिए निर्देश एवं मानक परिचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

यह आदेश ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आयोजित होने वाले समारोहों के अनुश्रवण, कोविड-19 पाॅजिटिव रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की खोज एवं मास्क पहनने के सम्बन्ध में जारी किए गए हैं।

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इन आदेशों के अनुसार सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, नगर पंचायत के माध्यम से विभिन्न समारोहों का अनुश्रवण करेंगे। यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि समारोह के आयोजक समारोह की योजना विभिन्न निर्देशों के अनुसार बनाएं और समारोहों में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। समारोहों में आगन्तुकों के आने-जाने का समय सुनिश्चित बनाया जाए ताकि भीड़ की स्थिति में आवश्यक सोशल डिस्टेन्सिग रहे और भीड़ का प्रबन्धन समुचित हो। आयोजक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि आयोजन प्रवेश द्वार पर उचित स्थान पर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो और यहां समुचित मात्रा में हैण्डवाश रखा जाए। समारोह स्थल को नियमित सेनिटाईज किया जाए। आयोजक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अतिथि सही तरीके से मास्क पहनें और सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करें।

आयोजक, समारोह योजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को लिखित में सूचित करना सुनिश्चित बनाएंगे। आयोजक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि समारोह स्थल पर बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक अतिथि नहीं होंगे। किसी भी स्थिति में यह संख्या 100 व्यक्तियांे से अधिक नहीं होगी। आयोजक को राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित बनानी होगी। यदि आयोजक इन सबके सम्बन्ध में लिखित में सूचित नहीं करते हैं तो सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अनुमति देने से मना कर सकते हैं।

विवाह इत्यादि समारोहों में रसोइया एवं भोजन परोसने वालों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों की समारोह से 96 घण्टे पूर्व अवधि की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट सुनिश्चित बनानी होगी। इस कार्य के लिए ऐसे सभी कर्मियों की अग्रिम सूची तैयार करनी अनिवार्य होगी।

सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं उपमण्डल पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में आयोजक द्वारा कोविड-19 दिशा-निर्देशों की अनुपालना का अनुश्रवण करने के लिए पुलिस कर्मी तैनात करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार या खण्ड विकास अधिकारी एवं थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से आयोजन स्थल का दौरा कर विभिन्न निर्देशों की अनुपालना का निरीक्षण करेंगे।

इन आदेशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 पाॅजिटिव पाया जाता है तो ऐसे रोगियों के सम्पर्क में आने वाले कम से कम 10 व्यक्तियों का पता लगाना आवश्यक होगा। यह कार्य पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वय के साथ किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी प्राथमिक सम्पर्कों की सैम्पलिंग सुनिश्चित बनाई जाएगी। होम आईसोलेशन नियम का पूर्ण पालन किया जाएगा।

आदेशों के अनुसार कुछ स्थानों पर होम आईसोलेट किए गए रोगियों के आवास के बाहर इस सम्बन्ध में सूचना पट्ट नहीं लगाए जा रहे हैं। आदेशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा नगर परिषद की सहायता से ऐसे आवासांे के बाहर सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत की सहायता से शहरी क्षेत्रों में होम आईसोलेशन नियम का अनुश्रवण करेंगे ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। यह भी सुनिश्चित बनाया जाएगा कि यदि ऐसे रोगियों अथवा उनके परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है तो उन्हें होम डिलीवरी प्रणाली से जोड़ा जाए।

पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को सही प्रकार से मास्क पहनने के विषय में जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा जिला दण्डाधिकारी को मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में दैनिक आधार पर चालान रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिस थाना आधार पर निरीक्षण दल गठित करें तथा अपने-अपने क्षेत्रों में दैनिक आधार पर समारोहों इत्यादि का अनुश्रवण करें ताकि विभिन्न नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो। इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

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