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ऊना ! जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1935 के अंतर्गत दिसंबर माह के दौरान मैहतपुर से बहडाला और बंगाणा में मिठाई की दुकानों, ढाबों, होटलों एवं करियाने की दुकानों के कुल 38 निरीक्षण किए गए। यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उना विजय सिंह हमलाल ने दी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान 8 दुकानदारों को पॉलीथीन का प्रयोग करने पर 6500 रुपये का जुर्माना किया गया। डीएफएससी ने व्यापारियों एवं दुकानदारों का आहवान किया कि वे अपने व्यापारिक स्थानों पर पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें और इसके स्थान पर कपड़े व जूट के बैग का प्रयोग करें। साथ ही अपने ग्राहकों से भी कपड़े व जूट के बैग तथा द्रवित वस्तुओं के लिए स्टील के बर्तन का प्रयोग करने का अनुरोध करें। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत पॉलीथीन का प्रयोग करने पर कम से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने सभी व्यापारियों, दुकानदारों और होटल मालिकों से आग्रह किया है कि वे पैंकिंग के माध्यम से प्राप्त हो रहे पॉलीथीन को एकत्रित करके लोक निर्माण विभाग द्वारा पॉलीथीन एकत्रित करने के लिए स्थापित केन्द्रों पर 75 रुपये प्रति किलो की दर से बेच सकते है।
ऊना ! जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1935 के अंतर्गत दिसंबर माह के दौरान मैहतपुर से बहडाला और बंगाणा में मिठाई की दुकानों, ढाबों, होटलों एवं करियाने की दुकानों के कुल 38 निरीक्षण किए गए। यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उना विजय सिंह हमलाल ने दी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान 8 दुकानदारों को पॉलीथीन का प्रयोग करने पर 6500 रुपये का जुर्माना किया गया। डीएफएससी ने व्यापारियों एवं दुकानदारों का आहवान किया कि वे अपने व्यापारिक स्थानों पर पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें और इसके स्थान पर कपड़े व जूट के बैग का प्रयोग करें। साथ ही अपने ग्राहकों से भी कपड़े व जूट के बैग तथा द्रवित वस्तुओं के लिए स्टील के बर्तन का प्रयोग करने का अनुरोध करें। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत पॉलीथीन का प्रयोग करने पर कम से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने सभी व्यापारियों, दुकानदारों और होटल मालिकों से आग्रह किया है कि वे पैंकिंग के माध्यम से प्राप्त हो रहे पॉलीथीन को एकत्रित करके लोक निर्माण विभाग द्वारा पॉलीथीन एकत्रित करने के लिए स्थापित केन्द्रों पर 75 रुपये प्रति किलो की दर से बेच सकते है।
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