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चम्बा ! चंबा शहर के सुराड़ा व चौंतड़ा वार्ड में कोरोना के दो नए मामले सामने आने के बाद यहां कंटेंनमेंट वार्ड व बफर जोन बनाए गए हैं। शहर के धड़ोग वार्ड को कंटेनमेंट जोन में ही रखा गया है। जबकि कसाकड़ा, चौगान , हटनाला, जनसाली, चौंतड़ा, सुराड़ा, सपड़ी को बफर जोन में शामिल किया गया है। एसडीएम ने बताया कि आदेशों के अनुसार, आवश्यक सेवाएं देने के लिए प्रयुक्त अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। क्षेत्र में पेयजल और बिजली की निरंतर आपूर्ति की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी, और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
चम्बा ! चंबा शहर के सुराड़ा व चौंतड़ा वार्ड में कोरोना के दो नए मामले सामने आने के बाद यहां कंटेंनमेंट वार्ड व बफर जोन बनाए गए हैं।
शहर के धड़ोग वार्ड को कंटेनमेंट जोन में ही रखा गया है। जबकि कसाकड़ा, चौगान , हटनाला, जनसाली, चौंतड़ा, सुराड़ा, सपड़ी को बफर जोन में शामिल किया गया है।
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एसडीएम ने बताया कि आदेशों के अनुसार, आवश्यक सेवाएं देने के लिए प्रयुक्त अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। क्षेत्र में पेयजल और बिजली की निरंतर आपूर्ति की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी, और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती रहेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
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