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चम्बा , 10 नवंबर ! हिमाचल प्रदेश के विधान सभा चुनाव 12 नवंबर (शनिवार) को आयोजित होने वाले है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति और मतदान के हकदार को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मतदान के दिन किसी भी कर्मचारी/कार्यकर्ता को इस बहाने वोट डालने से नहीं रोका जाएगा और न ही छुट्टी के लिए उसकी मजदूरी काटी जाएगी। इन आदेशों की गैर-अनुपालन के मामले में, नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगा।
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