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बद्दी ! दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी कर बद्दी के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है । इन आदेशों के अनुसार बद्दी में चक्कां मार्ग, बिरला-वर्धमान मार्ग से वर्धमान चौक, दावत चौक सांई रोड से एनआरआई चैक तथा अरिष्टो स्पीनिंग मिल को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है। इन क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब पूर्व में छूट के सम्बन्ध में जारी आदेश लागू होंगे। यह निर्णय उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा प्रेषित उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में कन्टेनमेंट के दौरान कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं पाया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
बद्दी ! दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी कर बद्दी के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है । इन आदेशों के अनुसार बद्दी में चक्कां मार्ग, बिरला-वर्धमान मार्ग से वर्धमान चौक, दावत चौक सांई रोड से एनआरआई चैक तथा अरिष्टो स्पीनिंग मिल को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया है।
इन क्षेत्रों में लागू प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब पूर्व में छूट के सम्बन्ध में जारी आदेश लागू होंगे। यह निर्णय उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा प्रेषित उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में कन्टेनमेंट के दौरान कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं पाया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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