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बिलासपुर , 10 नवम्बर ! जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आज जिला में निष्पक्ष पारदर्शी व स्वतन्त्र एवं शाति पूवक चुनाव प्रक्रिया की पूर्ति में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग की अपील की। बैठक में उन्होने प्रतिनिधियों को चुनाव से 48 घण्टे पूर्व लागू किये जाने वाले सामान्य निर्देशों के सम्बन्धों मे विस्तृत जानकारी दी। उन्होने कहा कि आज सांय 5 बजे से चुनाव प्रचार पर प्रतिबन्ध रहेगा । इस दौरान विधान सभा क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के चलने पर पाबन्दी रहेगी। वाहय निर्वाचन क्षेत्र से आए समर्थक अथवा कार्याकर्ताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र वापिस रवाना होना होगा। किसी भी प्रकार की सामुदायिक रसोई अथवा धाम का आयोजन प्रतिबन्धित रहेगा। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तथा किसी भी प्रकार का जनमत सर्वेक्षण मान्य नहीं है। मतदान के दिन सभी राजनैतिक पार्टियों व उमीदवारों के लिए आवश्यक जानकारी भी सांझां की। शांति पूर्वक एवं व्यवस्थित मतदान के लिए उन्होने राजनैतिक पार्टियों व उमीदवारों से चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों से सहयोग आत्मक रवैया वरतने की अपील की। राजनैतिक पार्टियो अपने अधिकृत एजेन्टों को पहचान पत्र प्रदान करने की प्रति भी आग्रह किया। किसी भी प्रकार के प्रलोभन अथवा शराब या धन आदि अनुचित लाभों को न प्रदान करें। मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र भी होंगे मान्य मतदान पहचान पत्र न होने की स्थिती में अन्य 12 पहचान पत्रों को दिखाकर मतदान किया जा सकता है जिसमे आधार कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट आफिस से जारी पासबुक, स्वस्थ बिमा अथवा समार्ट कार्ड, ड्राविंग लाईसेस, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र अथवा अन्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी के लिए विभागीय पहचान पत्र तथा अन्य पहचान पत्र शामिल है। पोलिंग पार्टियों द्वारा इलैक्शन बूथ की स्थापना के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशानिर्देश दिये। पोलिंग एजेन्टों की गतिविधियों के सम्बन्ध मे भी उन्होने जानकारी दी।
बिलासपुर , 10 नवम्बर ! जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आज जिला में निष्पक्ष पारदर्शी व स्वतन्त्र एवं शाति पूवक चुनाव प्रक्रिया की पूर्ति में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग की अपील की। बैठक में उन्होने प्रतिनिधियों को चुनाव से 48 घण्टे पूर्व लागू किये जाने वाले सामान्य निर्देशों के सम्बन्धों मे विस्तृत जानकारी दी।
उन्होने कहा कि आज सांय 5 बजे से चुनाव प्रचार पर प्रतिबन्ध रहेगा । इस दौरान विधान सभा क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के चलने पर पाबन्दी रहेगी। वाहय निर्वाचन क्षेत्र से आए समर्थक अथवा कार्याकर्ताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र वापिस रवाना होना होगा। किसी भी प्रकार की सामुदायिक रसोई अथवा धाम का आयोजन प्रतिबन्धित रहेगा।
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लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तथा किसी भी प्रकार का जनमत सर्वेक्षण मान्य नहीं है। मतदान के दिन सभी राजनैतिक पार्टियों व उमीदवारों के लिए आवश्यक जानकारी भी सांझां की। शांति पूर्वक एवं व्यवस्थित मतदान के लिए उन्होने राजनैतिक पार्टियों व उमीदवारों से चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों से सहयोग आत्मक रवैया वरतने की अपील की। राजनैतिक पार्टियो अपने अधिकृत एजेन्टों को पहचान पत्र प्रदान करने की प्रति भी आग्रह किया। किसी भी प्रकार के प्रलोभन अथवा शराब या धन आदि अनुचित लाभों को न प्रदान करें।
मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र भी होंगे मान्य मतदान पहचान पत्र न होने की स्थिती में अन्य 12 पहचान पत्रों को दिखाकर मतदान किया जा सकता है जिसमे आधार कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट आफिस से जारी पासबुक, स्वस्थ बिमा अथवा समार्ट कार्ड, ड्राविंग लाईसेस, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र अथवा अन्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी के लिए विभागीय पहचान पत्र तथा अन्य पहचान पत्र शामिल है।
पोलिंग पार्टियों द्वारा इलैक्शन बूथ की स्थापना के सम्बन्ध में भी आवश्यक दिशानिर्देश दिये। पोलिंग एजेन्टों की गतिविधियों के सम्बन्ध मे भी उन्होने जानकारी दी।
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