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सोलन , ( बद्दी ) 01 दिसंबर [ पंकज गोल्डी ] ! बद्दी तहसील के तहत गुल्लरवाला गांव में एक विधवा औरत की जमीन को अपने नाम करवाने के मामले में नामजद भाजपा जिला सचिव सहित चारों आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है। जालसाजी के मामले में नालागढ़ की अदालत में चारों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी गुरुवार को सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया । इसके बाद अब चारों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। गौरतलब है कि इन चारों पर आरोप है कि गुल्लरवाला गांव में एक बीघा 2 बिस्वा जमीन तीन लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी जबकि एक व्यक्ति ने उनकी सहायता की थी। गत दिनों कमलेश पत्नी अवतार सिंह निवासी गांव गुल्लरवाला, डा. कडूवाना, तहसील बददी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसके पति की 14 मार्च 2022 को पी.जी.आई. चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके पति कभी-कभी शराब पिटे थे जिसकी जानकारी इनके गांव के पडोसी गुरमेल सिंह को अच्छी तरह से थी। गुरमेल सिंह ने इसके पति की इस आदत का फायदा उठाते हुए उसे ज्यादा शराब पीने का आदी बना दिया तथा साथ उसे दूसरे नशीले पदार्थों के सेवन में भी लगा दिया । गुरमेल सिंह व उसके साथी सुनील, सुधांशु शर्मा व गुरमेल चंद मिलकर बद्दी के आसपास के इलाकों में जमीन जायदाद खरीद व फरोख्त का कारोबार करते है। महिला ने आरोप जड़ा कि इसके पति के ऐसे हालात का फायदा उठाते हुए उससे मुख्तारनामा आम (जीपीए) बनवा लिया था जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसके पति ने कभी इस बारे कोई जिक्र किया। इसे इस बात की जानकारी कुछ दिनों पहले ही बद्दी तहसील कार्यालय से पता लगी। इसके पति अधिक शराब पीने व दुसरे नशीले पदार्थ लेने से गुर्दे की बीमारी का शिकार हो गया। जिसका इलाज बद्दी में व आखिर में पी.जी.आई. चंडीगढ़ में कराया परन्तु किडनी खराब होने के कारण 14 मार्च को इलाज के दौरान इसके पति की मृत्यु हो गई। इन लोगों ने इसके पति की जमीन जायदाद को जाली दस्तावेज बनाकर हडप्प करने के लिए आपस में साज बाज होकर गलत व गैर-कानूनी तरीके से 15 मार्च को तीन बैयनामा बनाये जो, इन बैयनामों में लिखी गई राशि का कोई लेनदेन नहीं हुआ बल्कि दिखावें के लिए नाममात्र की राशि इन बैयनामों मे दर्शाई गई है को अपने नाम करवा लिया। महिला ने आरोप जडा था कि गलत व गैर-कानूनी तरीके से मुस्तगीसा की 01 बिघा 02 बिस्वे भुमि हडप करने के लिए उपरोक्त तीनों बैयनामें झूठे, फर्जी, व नाममात्र के, मुस्तगीस को नुकसान पहुँचाने के लिए व अपने आपको गलत फायदा लेने की नियत से बनाये हैं जो कि गैर-कानूनी है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। -- बाक्स -- जमानत याचिका हुई रद्द: थाना प्रभार- पुलिस थाना प्रभारी बददी दयाराम ठाकुर ने बताया कि आज चारों आरोपियों गुरमेल सिंह, सुनील दत्त, सुधांशु शर्मा व गुरमेल चंद ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था जिसको अदालत ने रद्द कर दिया है। उन्होने बताया कि चारों आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग रवाना कर दी गई है। गौरतलब है कि यह मामला मार्च 2022 का है और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस स्टेशन बददी ने इसको दर्ज किया था। Please Submit your Opinion Poll ? [yop_poll id="6"] https://youtube.com/playlist?list=PLfNkwz3upB7OrrnGCDxBewe7LwsUn1bhs
सोलन , ( बद्दी ) 01 दिसंबर [ पंकज गोल्डी ] ! बद्दी तहसील के तहत गुल्लरवाला गांव में एक विधवा औरत की जमीन को अपने नाम करवाने के मामले में नामजद भाजपा जिला सचिव सहित चारों आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है। जालसाजी के मामले में नालागढ़ की अदालत में चारों आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी गुरुवार को सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया ।
इसके बाद अब चारों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। गौरतलब है कि इन चारों पर आरोप है कि गुल्लरवाला गांव में एक बीघा 2 बिस्वा जमीन तीन लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी जबकि एक व्यक्ति ने उनकी सहायता की थी। गत दिनों कमलेश पत्नी अवतार सिंह निवासी गांव गुल्लरवाला, डा. कडूवाना, तहसील बददी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसके पति की 14 मार्च 2022 को पी.जी.आई. चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके पति कभी-कभी शराब पिटे थे जिसकी जानकारी इनके गांव के पडोसी गुरमेल सिंह को अच्छी तरह से थी। गुरमेल सिंह ने इसके पति की इस आदत का फायदा उठाते हुए उसे ज्यादा शराब पीने का आदी बना दिया तथा साथ उसे दूसरे नशीले पदार्थों के सेवन में भी लगा दिया । गुरमेल सिंह व उसके साथी सुनील, सुधांशु शर्मा व गुरमेल चंद मिलकर बद्दी के आसपास के इलाकों में जमीन जायदाद खरीद व फरोख्त का कारोबार करते है। महिला ने आरोप जड़ा कि इसके पति के ऐसे हालात का फायदा उठाते हुए उससे मुख्तारनामा आम (जीपीए) बनवा लिया था जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसके पति ने कभी इस बारे कोई जिक्र किया। इसे इस बात की जानकारी कुछ दिनों पहले ही बद्दी तहसील कार्यालय से पता लगी। इसके पति अधिक शराब पीने व दुसरे नशीले पदार्थ लेने से गुर्दे की बीमारी का शिकार हो गया। जिसका इलाज बद्दी में व आखिर में पी.जी.आई. चंडीगढ़ में कराया परन्तु किडनी खराब होने के कारण 14 मार्च को इलाज के दौरान इसके पति की मृत्यु हो गई। इन लोगों ने इसके पति की जमीन जायदाद को जाली दस्तावेज बनाकर हडप्प करने के लिए आपस में साज बाज होकर गलत व गैर-कानूनी तरीके से 15 मार्च को तीन बैयनामा बनाये जो, इन बैयनामों में लिखी गई राशि का कोई लेनदेन नहीं हुआ बल्कि दिखावें के लिए नाममात्र की राशि इन बैयनामों मे दर्शाई गई है को अपने नाम करवा लिया। महिला ने आरोप जडा था कि गलत व गैर-कानूनी तरीके से मुस्तगीसा की 01 बिघा 02 बिस्वे भुमि हडप करने के लिए उपरोक्त तीनों बैयनामें झूठे, फर्जी, व नाममात्र के, मुस्तगीस को नुकसान पहुँचाने के लिए व अपने आपको गलत फायदा लेने की नियत से बनाये हैं जो कि गैर-कानूनी है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। -- बाक्स -- जमानत याचिका हुई रद्द: थाना प्रभार- पुलिस थाना प्रभारी बददी दयाराम ठाकुर ने बताया कि आज चारों आरोपियों गुरमेल सिंह, सुनील दत्त, सुधांशु शर्मा व गुरमेल चंद ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था जिसको अदालत ने रद्द कर दिया है। उन्होने बताया कि चारों आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग रवाना कर दी गई है। गौरतलब है कि यह मामला मार्च 2022 का है और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस स्टेशन बददी ने इसको दर्ज किया था। Please Submit your Opinion Poll ? [yop_poll id="6"]- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
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