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सोलन ! जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुरूप पंचायती राज निर्वाचन-2020 के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जिला की उन पंचायतों एवं नगरपालिकाओं, जो विभाजन व पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हैं की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 03 अक्तूबर, 2020 को किया जाएगा। पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दायर करने की अवधि 05 अक्तूबर, 2020 से 14 अक्तूबर, 2020 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों पर निर्णय इनके दायर करने के 07 दिन के भीतर लिया जाएगा। अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 07 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने के 05 दिन के भीतर अपीलों पर निर्णय लिया जाएगा। मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 05 नवम्बर, 2020 को अथवा इससे पूर्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उक्त कार्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 28 सितम्बर, 2020 को जारी अधिसूचना का पूर्ण पालन हो। केसी चमन ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम जनवरी, 2020 को अहर्ता तिथि घोषित की गई है। उन्होंने कहा कि दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए जिला सोलन के सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी एवं पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के निवासियों को इसकी जानकारी मिल सके।
सोलन ! जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुरूप पंचायती राज निर्वाचन-2020 के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जिला की उन पंचायतों एवं नगरपालिकाओं, जो विभाजन व पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हैं की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 03 अक्तूबर, 2020 को किया जाएगा। पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दायर करने की अवधि 05 अक्तूबर, 2020 से 14 अक्तूबर, 2020 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों पर निर्णय इनके दायर करने के 07 दिन के भीतर लिया जाएगा। अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 07 दिन के भीतर की जा सकेगी।
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अपील प्राधिकारी द्वारा अपील दायर करने के 05 दिन के भीतर अपीलों पर निर्णय लिया जाएगा। मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 05 नवम्बर, 2020 को अथवा इससे पूर्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उक्त कार्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 28 सितम्बर, 2020 को जारी अधिसूचना का पूर्ण पालन हो। केसी चमन ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम जनवरी, 2020 को अहर्ता तिथि घोषित की गई है।
उन्होंने कहा कि दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए जिला सोलन के सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी एवं पंचायत सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के निवासियों को इसकी जानकारी मिल सके।
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