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हमीरपुर ! प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार हमीरपुर जिला में कोविड-19 महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा में छूट की अवधि में बदलाव किया गया है। अब कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ाकर सात घंटे कर दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट एवं बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होंगे। जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार अब कंटनेमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर जिला के शेष भागों में प्रातः 8.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में 3 मई, 2020 को जारी आदेशों में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है और इनके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदत्त छूट पूर्ववत जारी रहेगी।
हमीरपुर ! प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार हमीरपुर जिला में कोविड-19 महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा में छूट की अवधि में बदलाव किया गया है। अब कर्फ्यू में ढील की अवधि बढ़ाकर सात घंटे कर दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट एवं बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी श्री हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं। आदेशों के अनुसार अब कंटनेमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर जिला के शेष भागों में प्रातः 8.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में 3 मई, 2020 को जारी आदेशों में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है और इनके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदत्त छूट पूर्ववत जारी रहेगी।
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