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चम्बा ! जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया द्वारा धारा 144 के तहत कर्फ्यू को लेकर जारी किए आदेश में ये भी कहा है कि जो वाहन आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की ढुलाई करेंगे उन्हें भी इस दौरान छूट रहेगी। लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं खरीदने और आवश्यक सेवाओं जैसे बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप इत्यादि के लिए 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय दिया जाएगा। यह छूट एक दिन छोड़कर दी जाएगी। यानी यह छूट 26, 28 और 30 मार्च को मिलेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वे केवल उसी सूरत में बाहर निकल सकते हैं यदि उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी।
चम्बा ! जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया द्वारा धारा 144 के तहत कर्फ्यू को लेकर जारी किए आदेश में ये भी कहा है कि जो वाहन आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की ढुलाई करेंगे उन्हें भी इस दौरान छूट रहेगी।
लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं खरीदने और आवश्यक सेवाओं जैसे बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप इत्यादि के लिए 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय दिया जाएगा। यह छूट एक दिन छोड़कर दी जाएगी। यानी यह छूट 26, 28 और 30 मार्च को मिलेगी।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वे केवल उसी सूरत में बाहर निकल सकते हैं यदि उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी।
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