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बिलासपुर ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. प्रकाश दरोच ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हिमकेयर कार्ड 15 मई 2020 तक बनाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अगर कोई मरीज कोरोना वायरस के इलाज के लिए आता हैं तो उसका इलाज हिमकेयर कार्ड से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण की तिथि अब 15 मई 2020 तक बढाई गई है जो पहले 31 मार्च 2020 तक थी। सीएमओ ने कहा कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार के पांच सदस्यों को पांच लाख रूपए तक के फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। हिमकेयर के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने की सुविधा लोकमित्र केंद्रों और निजी साईबर कैफे में उपलब्ध है। बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क पंजीकरण हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल (जो आयुष्मान भारत योजना में पजीकृत नहीं हैं), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो आयुष्मान भारत योजना में पजीकृत नहीं हैं) और मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।
बिलासपुर ! मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. प्रकाश दरोच ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हिमकेयर कार्ड 15 मई 2020 तक बनाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अगर कोई मरीज कोरोना वायरस के इलाज के लिए आता हैं तो उसका इलाज हिमकेयर कार्ड से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण की तिथि अब 15 मई 2020 तक बढाई गई है जो पहले 31 मार्च 2020 तक थी। सीएमओ ने कहा कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार के पांच सदस्यों को पांच लाख रूपए तक के फ्री इलाज की सुविधा मिलती है।
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हिमकेयर के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने की सुविधा लोकमित्र केंद्रों और निजी साईबर कैफे में उपलब्ध है। बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क पंजीकरण हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल (जो आयुष्मान भारत योजना में पजीकृत नहीं हैं), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो आयुष्मान भारत योजना में पजीकृत नहीं हैं) और मनरेगा के अंतर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।
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