- विज्ञापन (Article Top Ad) -
बिलासपुर ! आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते समय उचित दूरी बनाए रखें बिलासपुर 27 मार्च:- जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों के तहत जारी आदेशों जोकि 24 व 26 मार्च, 2020 को जारी हुए थे, में पुनः संशोधन जारी किए है। उन्होंने बताया कि संशोधित आदेशों के अनुसार राशन, करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मीट, मछली, बिना पक्के खाद्य पदार्थ के समान, कीटनाशक दवाईयों, पशुओं का चारा (भूसा) की दुकानें प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आगामी आदेशों तक खुली रहेंगी।
बिलासपुर ! आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते समय उचित दूरी बनाए रखें बिलासपुर 27 मार्च:- जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों के तहत जारी आदेशों जोकि 24 व 26 मार्च, 2020 को जारी हुए थे, में पुनः संशोधन जारी किए है।
उन्होंने बताया कि संशोधित आदेशों के अनुसार राशन, करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मीट, मछली, बिना पक्के खाद्य पदार्थ के समान, कीटनाशक दवाईयों, पशुओं का चारा (भूसा) की दुकानें प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आगामी आदेशों तक खुली रहेंगी।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -