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शिमला , 31 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने याचिका को स्वीकारते हुए शर्त लगाई है कि प्रार्थी बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट ने पंकज शर्मा को अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न बनाने व मामले के थ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन या या धमकी न देने के आदेश दिए हैं। पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रदान करने हेतु याचिका दायर की थी। प्रार्थी का कहना था कि वह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा है और कथित घटना के समय वह पुलिस स्टेशन, सदर शिमला में तैनात था। उसे सीबीआई ने 14 सितंबर को उसके पैतृक स्थान जोल बहल, पोस्ट ऑफिस डांगर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उसे 16 सितंबर को शिमला के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
शिमला , 31 ऑक्टूबर [ विशाल सूद ] ! हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत प्रदान कर दी है।
न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने याचिका को स्वीकारते हुए शर्त लगाई है कि प्रार्थी बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट ने पंकज शर्मा को अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न बनाने व मामले के थ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन या या धमकी न देने के आदेश दिए हैं।
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पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रदान करने हेतु याचिका दायर की थी। प्रार्थी का कहना था कि वह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा है और कथित घटना के समय वह पुलिस स्टेशन, सदर शिमला में तैनात था।
उसे सीबीआई ने 14 सितंबर को उसके पैतृक स्थान जोल बहल, पोस्ट ऑफिस डांगर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उसे 16 सितंबर को शिमला के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
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