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चम्बा , 19 जनवरी [ शिवानी ] !हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि उपज के व्यवस्थित विपणन, मूल्य नियंत्रण एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति, चम्बा की वित्त वर्ष 2026-27 की बजट बैठक दिनांक 19 जनवरी 2026 को समिति कार्यालय बालू में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री ललित ठाकुर, अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति, चंवा द्वारा की गई। बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री भानु प्रताप सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, चम्बा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव द्वारा समिति के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 की आय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति सदस्यों द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र, जिला चंबा में सभी अधिसूचित वस्तुओं के ऐसे थोक एवं खुदरा व्यापारी, जो निर्धारित खुदरा सीमा से अधिक व्यापार कर रहे हैं, उनका कृषि उपज मंडी समिति, चंबा में पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। समिति ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत थोक एवं खुदरा व्यापार पर प्रभावी निगरानी से अनियमित एवं अपंजीकृत व्यापार पर नियंत्रण स्थापित होगा, जिससे वाजार में मूल्य स्थिरता एवं पारदर्शिता आएगी। इसके परिणामस्वरूप अधिसूचित वस्तुओं के दामों में कमी आने की संभावना है, जिसका सीधा आर्थिक लाभ स्थानीय खरीदारों एवं उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम, के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं का किसी भी प्रकार का परिवहन बिना विधिवत पक्का बिल/वैध विक्रय पर्ची के नहीं किया जाएगा। बिना पक्का बिल के परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यापारी के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कृषि उपज मंडी समिति, चम्बा ने सभी संबंधित व्यापारियों से हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता हित में समिति के साथ सहयोग करने की अपील की है।
चम्बा , 19 जनवरी [ शिवानी ] !हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि उपज के व्यवस्थित विपणन, मूल्य नियंत्रण एवं उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी समिति, चम्बा की वित्त वर्ष 2026-27 की बजट बैठक दिनांक 19 जनवरी 2026 को समिति कार्यालय बालू में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री ललित ठाकुर, अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति, चंवा द्वारा की गई।
बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री भानु प्रताप सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, चम्बा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव द्वारा समिति के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 की आय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति सदस्यों द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया।
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बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र, जिला चंबा में सभी अधिसूचित वस्तुओं के ऐसे थोक एवं खुदरा व्यापारी, जो निर्धारित खुदरा सीमा से अधिक व्यापार कर रहे हैं, उनका कृषि उपज मंडी समिति, चंबा में पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।
समिति ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के तहत थोक एवं खुदरा व्यापार पर प्रभावी निगरानी से अनियमित एवं अपंजीकृत व्यापार पर नियंत्रण स्थापित होगा, जिससे वाजार में मूल्य स्थिरता एवं पारदर्शिता आएगी। इसके परिणामस्वरूप अधिसूचित वस्तुओं के दामों में कमी आने की संभावना है, जिसका सीधा आर्थिक लाभ स्थानीय खरीदारों एवं उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा।
इसके अतिरिक्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम, के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं का किसी भी प्रकार का परिवहन बिना विधिवत पक्का बिल/वैध विक्रय पर्ची के नहीं किया जाएगा। बिना पक्का बिल के परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यापारी के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कृषि उपज मंडी समिति, चम्बा ने सभी संबंधित व्यापारियों से हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ता हित में समिति के साथ सहयोग करने की अपील की है।
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