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बिलासपुर 26 सितंबर [ शिवानी ] : जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कल्याण भवन बिलासपुर विपन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले 18-55 आयु वर्ग के लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो उन्हें व्यवसाय हेतु 50 हजार से 1.40 लाख रुपये तक का ऋण 6.50 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 50 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा उच्च शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये तक का ऋण 6.50 प्रतिशत दर पर नर्सिंग, बी टेक, आई०टी०आई०, एम०बी०बी०एस०, बी० फार्मेसी, एम०बी०ए० या कोई भी व्यावसायिक तथा तकनीकी कोर्स करने हेतु प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पी०एम० अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो, उन्हें 3 से 5 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय हेतु अधिकतम 50 हजार रुपये तक पूंजी अनुदान के साथ उपलब्ध करवाया जाता है। विनय कुमार ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत तथा लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 50 हजार से 50 लाख रुपये तक का ऋण 6 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण योजनाओं का लाभ केवल वही लाभार्थी प्राप्त कर सकते है जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों एवं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो और लाभार्थी किसी भी सरकारी संस्था या बैंक से ऋण दोषी घोषित न हो। उन्होंने बताया कि महिला विकास निगम के अन्तर्गत ऐसी महिलायें जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो वह व्यवसाय हेतू 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत 3 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। जिला प्रबन्धक विपन कुमार ने बताया कि निगम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार व आमदनी बढ़ाने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण योजनाओं का लाभ लेने हेतु लाभार्थी कार्यालय जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कल्याण भवन बिलासपुर के दूरभाष न 01978 222225 या कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
बिलासपुर 26 सितंबर [ शिवानी ] : जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कल्याण भवन बिलासपुर विपन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखने वाले 18-55 आयु वर्ग के लोगों को, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो उन्हें व्यवसाय हेतु 50 हजार से 1.40 लाख रुपये तक का ऋण 6.50 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा 50 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा उच्च शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपये तक का ऋण 6.50 प्रतिशत दर पर नर्सिंग, बी टेक, आई०टी०आई०, एम०बी०बी०एस०, बी० फार्मेसी, एम०बी०ए० या कोई भी व्यावसायिक तथा तकनीकी कोर्स करने हेतु प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पी०एम० अजय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम हो, उन्हें 3 से 5 लाख रुपये तक का ऋण 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय हेतु अधिकतम 50 हजार रुपये तक पूंजी अनुदान के साथ उपलब्ध करवाया जाता है।
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विनय कुमार ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत तथा लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 50 हजार से 50 लाख रुपये तक का ऋण 6 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण योजनाओं का लाभ केवल वही लाभार्थी प्राप्त कर सकते है जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों एवं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो और लाभार्थी किसी भी सरकारी संस्था या बैंक से ऋण दोषी घोषित न हो।
उन्होंने बताया कि महिला विकास निगम के अन्तर्गत ऐसी महिलायें जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो वह व्यवसाय हेतू 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत 3 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। जिला प्रबन्धक विपन कुमार ने बताया कि निगम द्वारा शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार व आमदनी बढ़ाने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण योजनाओं का लाभ लेने हेतु लाभार्थी कार्यालय जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कल्याण भवन बिलासपुर के दूरभाष न 01978 222225 या कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
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