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बिलासपुर ! श्रावण अष्टमी मेला के उपलक्ष पर 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक श्री नयना देवी जी मन्दिर परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान श्री नयना देवी मेला परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी प्रकार का सार्वजनिक सन्देश अथवा उद्घोषणा देनी आवश्यक हो, तो वह केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।इसके अतिरिक्त, मन्दिर परिसर में हलवा और नारियल चढ़ाने और प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें और मन्दिर परिसर में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। उक्त आदेश 25 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
बिलासपुर ! श्रावण अष्टमी मेला के उपलक्ष पर 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक श्री नयना देवी जी मन्दिर परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान श्री नयना देवी मेला परिसर में लाऊडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी प्रकार का सार्वजनिक सन्देश अथवा उद्घोषणा देनी आवश्यक हो, तो वह केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, मन्दिर परिसर में हलवा और नारियल चढ़ाने और प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले के दौरान प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें और मन्दिर परिसर में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। उक्त आदेश 25 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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